नई दिल्ली7 मिनट पहले
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12 जून को एअर इंडिया की अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट में हादसे का शिकार हो गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि 12 जून को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के लिए पायलट को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद प्लेन हादसे में मारे गए पायलट में से एक सुमित सभरवाल के 91 साल के पिता पुष्कर राज सभरवाल की याचिका पर यह बात कही।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि देश में कोई भी यह नहीं मानता कि यह पायलट की गलती थी। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में भी पायलट के खिलाफ कोई आरोप नहीं है।
पुष्कर ने हादसे की स्वतंत्र जांच की मांग की है, जिस पर कोर्ट ने केंद्र और डीजीसीए से जवाब मांगा है। इस याचिका पर 10 नवंबर को एक और मामले के साथ सुनवाई की जाएगी।
12 जून को एअर इंडिया की अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI 171 क्रैश हो गई थी। हादसे में प्लेन में सवार 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर समेत 241 लोगों की मौत हो गई थी।
वहीं, जहां प्लेन गिरा था, वहां मौजूद 29 लोग मारे गए थे। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया था।

कोर्ट ने कहा- विदेशी मीडिया ने घटिया रिपोर्टिंग की
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक खबर में दावा किया गया था कि हादसा पायलट की गलती से हुआ था। रिपोर्ट ने भारत सरकार के एक गुमनाम सोर्स का हवाला दिया था। हालांकि, बेंच ने यह साफ कर दिया कि विदेशी मीडिया की रिपोर्टें भारत में ज्यूडीशियल सिस्टम को प्रभावित नहीं करेंगी।
बेंच ने कहा- हमें विदेशी रिपोर्टों से कोई परेशानी नहीं है। ऐसे में आपका समाधान किसी विदेशी अदालत में होना चाहिए। जस्टिस कांत ने कहा- यह घटिया रिपोर्टिंग है। भारत में कोई भी यह नहीं मानता कि यह पायलट की गलती थी।
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