आजमगढ़ में पराली जलाने वाले 11 किसानों पर जुर्माना।
आजमगढ़ जिले के डीएम रविंद्र कुमार के निर्देश पर जिले के उप कृषि निदेशक आशीष कुमार ने जिले में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्देश जारी किए हैं। बावजूद इसके लगातार जिले में पराली जलाए जाने की शिकायतें मिल रही हैं।
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इसके साथ ही बिना पराली प्रबंधन के यदि कहीं पर भी कंबाइन मशीन चलती पाई गई तो उसे सीज किया जाएगा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अनुसार फसल अवशेष जलाया जाना कानूनी रूप से निषिद्ध है। इसके उल्लंघन पर संबंधित के विरुद्ध विधिक कार्यवाही का प्रावधान है। जनपद में धान की कटाई प्रगति पर है। किसानों द्वारा फसल अवशेषों को जलाने की भी घटनाएं परिलक्षित हो रही हैं।
11 किसानों के ऊपर लगाया गया जुर्माना
ऐसे में सख्त रवैया अपनाते हुए जनपद में अब तक खरीफ 2025 सत्र में पराली जलाने वाले 11 किसानों के विरूद्ध जुर्माने की कार्यवाही की गयी है। जिन किसानों के ऊपर जुर्माना लगाया गया है उनमें कृषक भानी पुत्र रामदेव, जितेन्द्र पुत्र रामदेव, जयराम पुत्र राघुपति, अशोक कुमार पुत्र राधेश्यामपर विपुल ओझा पुत्र अवध कुमार तथा अन्य दोषी कृषकों के ऊपर राजस्व विभाग द्वारा नियमानुसार कुल 17500 का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।
जिले के डीएम रविंद्र कुमार ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक ग्राम प्रधान और क्षेत्रीय लेखपाल की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने क्षेत्र में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को न होने दें। जिले में पराली प्रबंधन की जागरूकता के लिए तीन प्रचार वाहन चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही विगत तीन वर्षों में जिन इलाकों में पराली जलने की घटनाएं हुई हैं। वहां पर प्रचार वाहन जरूर भेजें।

