Tax Free Income: आज के जमाने में लोग टैक्स बचाने के लिए कई तरीके आजमाते हैं. तरह-तरह की स्कीम्स में निवेश करते हैं, लोन लेते हैं या डोनेशन का सहारा लेते हैं. आमतौर पर देश के हर नागरिक को अपनी इनकम पर अनिवार्य रूप से टैक्स देना होता है. इस साल इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 है.
अगर आप भी अपना रिटर्न दाखिल करने की तैयारी में हैं, तो यह जानना बेहद जरूरी है कि कौन सी इनकम टैक्सेबल है और किस पर टैक्स नहीं लगता है. इससे आपको रिटर्न भरने में भी आसानी होगी और टैक्स पर भी बचत होगी. आज हम आपको इस खबर के जरिए 10 तरह की ऐसी आमदनी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है. आइए इस लिस्ट पर एक नजर डालते हैं-
कृषि से होने वाली आय
भारत एक कृषि प्रधान देश है इसलिए देश के एग्रीकल्चरल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 में कृषि से होने वाली आय को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है.
ग्रैच्युटी
आमतौर पर कॉस्ट टू कंपनी का हिस्सा होने के चलते ग्रैच्युटी पर कोई टैक्स नहीं लगता है. 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के बाद किए गए संशोधन के मुताबिक, 20 लाख रुपये तक के ग्रैच्युटी अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं लगता है.
सेविंग्स अकाउंट से होने वाली इनकम
अगर सेविंग्स अकाउंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट 10,000 रुपये से कम है, तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. हालांकि, अगर आपके पास एक से अधिक बैंक अकाउंट्स हैं और इन पर मिलने वाला इंटरेस्ट अमाउंट क्रमश: 10,000 रुपये और 5,000 रुपये है, तो आपकी टैक्सेबल इनकम 5,000 रुपये होगी.
स्कॉलरशिप और सरकारी पुरस्कार
अगर किसी छात्र को अपनी पढ़ाई के लिए सरकार या मान्यता प्राप्त संस्था से स्कॉलरशिप या अवॉर्ड मिलता है, तो से आयकर अधिनियम की धारा 10 (16) के तहत इनकम टैक्स से छूट मिलती है.
फॉरेन सर्विस के लिए अलाउंस
अगर आप कोई सरकारी नौकरी करते हैं और आपकी पोस्टिंग देश के बाहर है. इसके लिए अगर आपको अलाउंस मिलता है, तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. आयकर अधिनियम की धारा 10 (7) के तहत अगर कोई सरकारी कर्मचारी विदेश में रहकर सर्विस कर रहा है और उसे इसके बदले में कोई भत्ता मिल रहा है, तो वह टैक्स फ्री होगा.
PF अकाउंट में जमा पैसा
पीएफ अकाउंट में जमा पैसा आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्स फ्री है. हालांकि, इसमें शर्त यह है कि यह बेसिक सैलरी के 12 परसेंट से अधिक नहीं होना चाहिए.
स्वैच्छिक रिटायरमेंट
रिटायरमेंट से पहले वॉलेंट्री रिटायरमेंट पर मिलने वाली राशि 5 लाख रुपये तक टैक्स फ्री है. इसके अलावा, रिश्तेदारों से या शादी के अवसर पर मिलने वाले उपहारों पर कोई टैक्स नहीं लगता है.
सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SSSS) में निवेश मूल राशि पर कोई टैक्स नहीं लगता है. हालांकि, इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल है. 50,000 रुपये तक की आय तक धारा 80TTB के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं. ब्याज अगर 50,000 से ज्यादा है, तो उस पर टैक्स भरना होगा.
पार्टनरशिप फर्म का शेयर
अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में आपकी हिस्सेदारी है, तो कंपनी से होने वाली आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स
इक्विटी या म्यूचुअल फंड में किए गए निवेश पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स नहीं लगता है. हालांकि, डेट म्यूचुअल फंड से होने वाली आय पर टैक्स देना पड़ता है.
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