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Munger News: मुंगेर के शास्त्री नगर में एक मामूली बल्ब के विवाद ने रुबी देवी की जिंदगी छीन ली. उनके भैसूर गोपी चौधरी ने लाठी से सिर पर वार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया. मुंगेर कोर्ट के एडीजे द्वितीय प्रबल दत्…और पढ़ें
हाइलाइट्स
- बल्ब विवाद में रुबी की हत्या, गोपी चौधरी को मुंगेर कोर्ट ने दी उम्रकैद.
- लाठी से सिर पर वार, रुबी की मौत हो गई, गोपी को 25 हजार जुर्माना.
- मुंगेर कोर्ट का फैसला हिंसा करने वालों को सबक,रुबी को मिला इंसाफ.
कोर्ट में सुनवाई और सजा
मुंगेर कोर्ट के एडीजे द्वितीय प्रबल दत्ता की अदालत में सत्र वाद संख्या 155/2021 में सुनवाई हुई. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद शहजादा ने दमदार दलीलें पेश कीं. बीते 25 जुलाई 2025 को गोपी चौधरी को दोषी ठहराया गया और बाद सोमवार चार अगस्त को उन्हें आजीवन कारावास के साथ 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई. वहीं, यह भी बता दें कि बेबी देवी का मामला अभी दूसरे कोर्ट में लंबित है.
न्याय की जीत, समाज को संदेश
गोपी चौधरी बीते 4 जनवरी 2021 से जेल में है. मुंगेर कोर्ट के इस फैसले ने न केवल रुबी देवी को इंसाफ दिलाया, बल्कि समाज को यह संदेश भी दे दिया कि छोटे विवादों के हिंसा में बदलने की सजा बहुत भारी हो सकती है. अपर लोक अभियोजक मोहम्मद शहजादा ने कहा कि यह फैसला ऐसे लोगों के लिए सबक है. छोटी सी बात को बड़ा विवाद बनाने के बाद क्रोध पर नियंत्रण नहीं करने वालों के लिए एक सीख भी है.

पत्रकारिता क्षेत्र में 22 वर्षों से कार्यरत. प्रिंट, इलेट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन. नेटवर्क 18, ईटीवी, मौर्य टीवी, फोकस टीवी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, हमार टीवी, ब्लूक्राफ्ट डिजिट…और पढ़ें
पत्रकारिता क्षेत्र में 22 वर्षों से कार्यरत. प्रिंट, इलेट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन. नेटवर्क 18, ईटीवी, मौर्य टीवी, फोकस टीवी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, हमार टीवी, ब्लूक्राफ्ट डिजिट… और पढ़ें

