Wednesday, January 14, 2026
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गडकरी बोले- बस कंपनियां ही अब स्लीपर कोच बनाकर देंगी: पिछले 6 महीने में आग लगने 6 बड़ी घटनाओं में 145 लोगों की जान गई


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नई दिल्ली6 मिनट पहले

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ये घटना 15 अक्टूबर 2025 की है। राजस्थान के जैसलमेर में जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर चलती एसी स्लीपर बस में आग लगी थी। इसमें 20 लोग जिंदा जले थे।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अब स्लीपर बसों का निर्माण केवल ऑटोमोबाइल कंपनियां या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान ही कर सकेंगे।

गुरुवार को उन्होंने कहा कि मौजूदा स्लीपर बसों को भी नए सुरक्षा मानकों के साथ अपडेट करना होगा। ये फैसला स्लीपर कोच बसों में लगातार बढ़ती आग की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए लिया गया है।

गडकरी ने बताया कि पहले से चल रही स्लीपर कोच बसों में फायर डिटेक्शन सिस्टम, आपातकालीन निकास (हैमर सहित), इमरजेंसी लाइटिंग और ड्राइवर ड्रोजीनेस (नींद आने की चेतावनी) इंडिकेटर लगाना अनिवार्य होगा।

उन्होंने कहा कि बीते 6 महीनों में स्लीपर कोच बसों से जुड़े आग लगने के 6 बड़े हादसे सामने आए हैं, जिनमें 145 लोगों की जान गई।

गडकरी बोले- बसों में आग लगने कारण एक जैसी खामियां

  • ज्वलनशील इंटीरियर
  • संकरे या बंद आपातकालीन निकास
  • आपातकालीन खिड़कियों की कमी या खराब स्थिति
  • फायर सेफ्टी उपकरणों का अभाव
  • यात्रियों को बाहर निकलने के लिए बेहद कम समय
  • स्टाफ का अपर्याप्त प्रशिक्षण
  • बस बॉडी कोड (AIS-052) अनिवार्य

बस बॉडी कोड AIS-052 एक अनिवार्य मानक

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत का बस बॉडी कोड AIS-052 एक अनिवार्य मानक है, जो देश में बनने वाली सभी बस बॉडी के लिए सुरक्षा, संरचना और डिजाइन से जुड़े मानक तय करता है।

इस कोड को पहले से असंगठित रहे बस बॉडी-बिल्डिंग सेक्टर को कंट्रोल करने, यात्रियों और चालकों की सुरक्षा बढ़ाने और बस कोच प्रोडक्शन में समानता लाने के लिए लागू किया गया था।

गडकरी ने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने संशोधित बस बॉडी कोड को 1 सितंबर 2025 से लागू कर दिया है, ताकि सड़क परिवहन में सुरक्षा मानकों को और सख्त किया जा सके।

अब जानिए क्या होता है AIS-052

AIS-052 भारत में बसों के बॉडी डिजाइन और अनुमोदन (Bus Body Design and Approval) के लिए एक औद्योगिक मानक (Code of Practice) है। यह मानक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (Automotive Industry Standard) के रूप में Automotive Research Association of India (ARAI) द्वारा Central Motor Vehicles Rules (CMVR) के तहत जारी किया गया है। इसे बस निर्माता, बॉडी बिल्डर तथा परिवहन प्राधिकरणों को अनिवार्य तौर पर लागू करना होता है।

इसका मोटिव है…

  • बसों के बॉडी डिजाइन, संरचना और सुरक्षा मानकों को एक समान रूप से निर्धारित करना।
  • यात्रियों की सुरक्षा, आराम, सामान्य आयाम (dimensions) और आपातकालीन साधनों (जैसे आपात निकास) के नियम तय करना।
  • बसें ऐसी हों कि वे सुरक्षित, मजबूत और आरामदायक हों तथा यात्री परिवहन के लिए मानकों के अनुरूप हों।

इसमें क्या शामिल है?

  • बस बॉडी की डिजाइनिंग और मूल रूपरेखा
  • आयाम, सीट व्यवस्था, गैंगवे (चालक से पिछली सीट तक मार्ग)
  • इमरजेंसी एग्जिट गेट, सीटें, लेदर की मजबूती
  • सुरक्षा सुविधाएं जैसे- हैंडल, इमरजेंसी एग्जिट
  • अप्रूवल प्रोसेस कि किस तरह बस बॉडी को RTO/प्राधिकरण वैध मानेगा

AIS-052 किस पर लागू होता है?

यह मानक सभी बस बॉडीज पर लागू होता है चाहे जब भी कोई बस डिजाइन या सुधारी जाती है। इसमें सिटी बस, इंटरसिटी कोच, स्कूल बस या अन्य यात्री बसें शामिल हैं।

बस में आग लगने के 5 हादसे…

18 दिसंबर 2025: देहरादून में 40 छात्रों से भरी बस में आग

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16 दिसंबर 2025: मथुरा में 8 बसें- 3 कारें टकराईं, 13 जिंदा जले

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28 अक्टूबर 2025: जयपुर- हाईटेंशन लाइन से बस में आग

जयपुर में 28 अक्टूबर को एक बस हाईटेंशन लाइन से टकरा गई थी। बस में करंट आ गया, जिसके बाद आग लग गई। हादसे में उत्तर प्रदेश के रहने वाले 2 लोगों की मौत हो गई, 10 मजदूर झुलस गए। बस के ऊपर सिलेंडर भी थे, जिनमें से एक में विस्फोट हुआ। पूरी खबर पढ़ें…

24 अक्टूबर 2025: आंध्र प्रदेश में चलती बस में आग, 20 जिंदा जले

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14 अक्टूबर : राजस्थान में AC बस में आग, 20 यात्री जिंदा जले

राजस्थान के जैसलमेर में जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर 14 अक्टूबर को दोपहर 3.30 बजे चलती एसी स्लीपर बस में आग लग गई थी। इस हादसे में 20 यात्रियों की जिंदा जलने से मौत हो गई थी। पूरी खबर पढ़ें…

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