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उपभोक्ता आयोग ने सेवा में कमी मानते हुए चार किसानों को बीमा राशि के भुगतान का आदेश दिया है। अधिवक्ता दिनेश यादव ने बताया बैंकों ने पहले फसल बीमा प्रीमियम की राशि काट ली। कुछ माह बाद वापस किसानों के खाते में जमा करा दी। इसके कारण किसान फसल बीमा का लाभ नहीं ले सके। उपभोक्ता मामला आयोग के समक्ष पेश हुआ।
इसमें आयोग ने किसी प्रकार की कोई लापरवाही या त्रुटि के कारण किसानों को हुए नुकसान के लिए बैंक भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस आदेश के तहत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रूंदलाय के किसान कैलाश पिता केशवराव जाट को 35064 रुपए, ओमप्रकाश पिता मोहनलाल जाट को 43770 रुपए, सांगवामाल के किसान लक्ष्मीनारायण पिता शिवकरण मौर्य को 25415 रुपए तथा एचडीएफसी बैंक द्वारा बेड़ियाखुर्द के किसान अमित ओमप्रकाश मीणा को 50204 रुपए भुगतान किया जाएगा। इसमें मानसिक संत्रास व वाद व्यय की राशि भी शामिल है।

