पीलीभीत में बकाया रकम के भुगतान के लिए दिए गए दो चेक बाउंस होने के मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंगल देव सिंह ने महिला को दोषी ठहराते हुए दो साल के साधारण कारावास और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने में से 4.50 लाख रुपए परिवादी को देने का आदेश दिया गया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर महिला को दो महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। 3.74 लाख रुपए का खरीदा था सामान, ढाई लाख रह गए थे बकाया अभियोजन के अनुसार, मोहल्ला नई बस्ती निवासी नवीन कुमार अग्रवाल टाइल्स, मार्बल और सेनेटरी सामान के थोक व फुटकर कारोबारी हैं। 5 अप्रैल से 9 अगस्त 2018 के बीच मनजिंदर पाल रियाड़ और उनके पति जितेंद्र पाल सिंह ने आवासीय भवन निर्माण के लिए उनके प्रतिष्ठान से 3.74 लाख रुपए का सामान खरीदा था। इसमें 1.24 लाख रुपए नकद दिए गए थे, जबकि ढाई लाख रुपए बकाया रह गए थे। दो चेक खाते में पर्याप्त रकम न होने से हुए बाउंस बकाया रकम के भुगतान के लिए मनजिंदर पाल रियाड़ ने 15 जून 2019 को 2 लाख और 50 हजार रुपए के दो चेक दिए। नवीन कुमार अग्रवाल ने दोनों चेक बैंक में जमा किए, लेकिन 1 जुलाई 2019 को खाते में पर्याप्त रकम नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गए। इसके बाद अधिवक्ता शरद जायसवाल के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजकर भुगतान मांगा गया। रकम नहीं मिलने पर 13 अगस्त 2019 को न्यायालय में परिवाद दाखिल किया गया। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सुनाई सजा सुनवाई के दौरान नवीन कुमार अग्रवाल ने गवाही दी। उन्होंने मूल चेक, बैंक रिटर्न मेमो और कानूनी नोटिस समेत अन्य दस्तावेज न्यायालय में पेश किए। अभियुक्ता ने चेक पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए, लेकिन बकाया रकम और चेक जारी करने से इनकार किया। न्यायालय ने साक्ष्यों की जांच के बाद परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत आरोप सिद्ध माना। इसके आधार पर महिला को दोषी ठहराते हुए दो साल के साधारण कारावास और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने में से 4.50 लाख रुपए परिवादी को देने का आदेश दिया गया है।
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चेक बाउंस मामले में महिला को 2 साल की सजा: टाइल्स-मार्बल की पेमेंट के लिए दिए थे दो चेक; जुर्माने से 4.50 लाख रुपए कारोबारी को मिलेंगे – Pilibhit News
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