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Justice Vipul Pancholi News: ज्यूडिशियरी में कॉलेजियम सिस्टम पर एक बार फिर से गंभीर सवाल उठे हैं. इस बार यह सवाल सुप्रीम कोर्ट से ही सामने आए है. टॉप कोर्ट की सीनियर मोस्ट जज में से एक जस्टिस नागरत्ना ने प…और पढ़ें
जस्टिस विपुल पंचोली अवैध बांग्लादेशी से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की बेंच का हिस्सा हैं. जस्टिस नागरत्ना ने उन्हें टॉप कोर्ट में प्रमोट करने पर गंभीर सवाल उठाए थे. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि विभिन्न राज्यों में बंगाली भाषा बोलने वाले प्रवासी मजदूरों को बांग्लादेशी नागरिक होने के शक में हिरासत में लिया जा रहा है. साथ ही उन्हें डिपोर्ट भी किया जा रहा है. बेंच ने कहा कि देश में अवैध घुसपैठ की समस्या है, लेकिन यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्या केवल भाषा के आधार पर किसी को विदेशी मानकर कार्रवाई की जा रही है? जस्टिस बागची ने कहा, ‘हमें यह स्पष्ट करने की जरूरत है कि क्या किसी भाषा के आधार पर विदेशी मानने का कोई पूर्वाग्रह मौजूद है. यदि ऐसा है तो क्या यह सही है?’बता दें कि यह मुद्दा तृणमूल कांग्रेस सांसद और वेस्ट बंगाल माइग्रेंट वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के अध्यक्ष समीरुल इस्लाम की याचिका पर सुनवाई के दौरान उठा. याचिका में मांग की गई है कि बंगाली भाषी प्रवासी मजदूरों को बिना नागरिकता स्थिति निर्धारित किए बांग्लादेश भेजने से रोका जाए.
बंगाली भाषा और अवैध बांग्लादेशी
सोनाली बीबी का मामला
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोलकाता हाईकोर्ट में लंबित हैबियस कॉर्पस याचिका पर उसकी सुनवाई पर कोई रोक नहीं है और हाईकोर्ट स्वतंत्र रूप से आदेश पारित कर सकता है. बता दें कि सोनाली बीबी नाम की एक महिला को बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया. वह 8 महीने की गर्भवती हैं. गंभीर बात यह है कि बांग्लादेश ने भी उन्हें अपना नागरिक नहीं माना और जेल भेज दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह इस याचिका और रोहिंग्या मामले से जुड़े लंबित याचिका दोनों पर अपना जवाब दाखिल करे. अब यह मामला 11 सितंबर को सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया है.

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