Thursday, July 31, 2025
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दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास: युवती को बहला ले गया था साथ, 65 हजार का जुर्माना लगा – Bulandshahr News


यतिन कुमार शर्मा | बुलंदशहरकुछ ही क्षण पहले

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बुलंदशहर पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। दुष्कर्म के आरोपी आसिफ को आजीवन कारावास और 65,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

यह मामला 2018 का है। आसिफ ने थाना कोतवाली नगर क्षेत्र की एक युवती को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में उसके खिलाफ धारा 363, 366 और 376 भादवि (POCSO) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

अभियोजन पक्ष ने मामले में मजबूत पैरवी की। सुनवाई के दौरान 5 गवाहों ने अपनी गवाही दी। इन गवाहियों के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश वर्मा ने आसिफ को दोषी ठहराया। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इस मामले को प्राथमिकता दी गई थी। बुलंदशहर मॉनिटरिंग सेल ने अदालत में प्रभावी पैरवी कर न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।



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