रेप पीड़िता बच्ची का केस लड़ने वाले सरकारी वकील फैसले के बारे में बताते हुए।
पंजाब के गुरदासपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट में रेप के मामले में दोषी को मौत तक जेल की सजा सुनाई गई है। एडिशनल सेशन जज (फास्ट ट्रैक कोर्ट) बलजिंदर सिद्धू की कोर्ट ने गुरुवार को ये फैसला दिया। मौत तक सजा के अलावा दोषी पर तीन लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है
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सरकारी वकील हरदीप कुमार ने बताया कि युवक अभिषेक ने 2 साल की बच्ची के साथ रेप किया था। उस के खिलाफ सिविल लाइन बटाला में 29 जुलाई 2024 को मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई थी। 26 सितंबर को कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ, अब 15 महीने की सुनवाई के बाद जज ने फैसला सुनाया है।
दोषी युवक मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है। कोर्ट ने जेल सुपरिंटेंडेंट को फैसले की कॉपी मार्क करते हुए लिखा है कि इसकी नेचुरल लाइफ अब जेल में ही बीतेगी। उधर, बच्ची की मां ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि ऐसे लोगों को जेल में ही मरना चाहिए, इनका खुले समाज में रहना सही नहीं है।
सरकारी वकील हरदीप कुमार केस के बारे में जानकारी देते हुए।
यहां सिलसिलेवार ढंग से जानिए पूरा मामला …
बच्ची के माता-पिता करते थे काम सरकारी वकील हरदीप कुमार ने बताया कि पुलिस में दर्ज शिकायत में बच्ची की मां ने बताया था कि वह लोगों के घरों में काम करती है, जबकि पति मजदूरी करते हैं। जब पति मजदूरी करके घर आते हैं तो वो बच्ची को पिता के हवाले कर काम पर जाती थी। दोनों का यही रूटीन था।
भरोसे दिया कि मैं बच्ची को संभाल लूंगा बच्ची की मां के अनुसार, 29 जुलाई 2024 की शाम को युवक अभिषेक उसके पास आया और कहने लगा कि आप बच्ची को उसे सौंपकर काम पर जा सकती हैं। जब तक आप नहीं लौटोगे, मैं आपकी बच्ची का संभाल लूंगा। बच्ची की मां ने बताया कि युवक पर भरोसा कर वह अपनी बच्ची को उसके पास छोड़कर काम पर जाने लगी।
घर लौटने पर बच्ची से रेप का पता चला बच्ची की मां के अनुसार, शाम करीब साढ़े 5 बजे वो अपनी बच्ची को अभिषेक को सौंपकर काम पर चली गई। जब 1 घंटे बाद वापस आई तो अभिषेक वहां नहीं था। उसकी बेटी घर पर रो रही थी। पता चला कि अभिषेक ने उसकी बेटी के साथ गलत किया है और इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने बयान दर्ज करने के बाद अभिषेक के खिलाफ पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज किया।

फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले की कॉपी।
मैं फैसले से खुश हूं, ऐसे लोगों को जेल में मरना चाहिए बच्ची की मां ने फैसला आने के बाद कहा कि वह कोर्ट के फैसले से खुश है। ऐसे लोगों को जेल में ही मरना चाहिए। खुले समाज में ऐसे लोग और बच्चियों को भी अपना शिकार बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि उसे पहले दिन से पुलिस ने सहयोग किया और गरीब होने से चलते सरकारी वकील मिला। मुझे आज न्याय मिल गया है।
मूल रूप से नेपाल और अब बटाला में रह रहा था आरोप रेप का आरोपी मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है। कोर्ट की तरफ से गुरदासपुर जेल सुपरिंटेंडेंट को भेजी गई फैसले की कॉपी में उसका पता नेपाल का बसकतिया जिला बजाग लिखा है। आरोपी क्राइम के वक्त बटाला के रणजीत नगर में रह रहा था। कोर्ट ने जेल सुपरिंटेंडेंट को फैसले की कॉपी मार्क करते हुए लिखा है कि इसकी नेचुरल लाइफ अब जेल में ही बीतेगी। इससे 3 लाख रुपए जुर्माना भी वसूला जाए।

