सुजीत कुमार | बलरामपुर3 मिनट पहले
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बलरामपुर में एक पति को पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी करार दिया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को सात वर्ष का सश्रम कारावास और छह हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। अर्थदंड न चुकाने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान रखा गया है।
मामला 13 नवंबर 2011 का है। महाराजगंज तराई क्षेत्र के ग्राम लालपुर लैबुड्डी निवासी छोटकऊ वर्मा ने अपनी पुत्री के विरुद्ध प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि उनकी पुत्री को उसका पति पुत्तूलाल वर्मा, जो जुगलीकला का निवासी है, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। इस प्रताड़ना से परेशान होकर पीड़िता ने आत्महत्या का प्रयास किया था।
निरीक्षक आरएन सिंह ने मामले की जांच पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। मानीटरिंग सेल प्रभारी बृजनंद सिंह और अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन तिवारी की प्रभावी पैरवी के बाद अभियुक्त को दोषी पाया गया। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और तर्कों की समीक्षा के बाद यह फैसला सुनाया।

