ITR Filing Last Date: केंद्र सरकार ने इस साल के आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग की तारीखको आगे बढ़ाकर टैक्सपेयर्स को राहत दी है. फाइनेंशियल ईयर 2024-25 यानी असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है ताकि टैक्सपेयर्स को बिना किसी परेशानी या झंझट के रिटर्न भरने के लिए अधिक समय मिल जाए और आखिरी वक्त में भागादौड़ी करने की भी नौबत न आए.
यह डेडलाइन आईटीआर-1, 2, 3 और 4 फॉर्म के लिए एक्सेल-यूटिलिटी फॉर्म जारी करने में हुई देरी के कारण बढ़ाई गई है क्योंकि इस साल इन फॉर्म्स में कई बदलाव किए गए. इसके चलते बैकएंड सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ा, यूटिलिटी को फिर से तैयार किया गया और डेटा की भी जांच करनी पड़ी.
ITR फाइल करने की बढ़ सकती है डेडलाइन
कुल मिलाकर आईटीआर फाइल करने के लिए आपके पास अब बस 50 दिन ही बाकी हैं. ऐसे में जुर्माने से बचने के लिए समय से पहले ही फाइलिंग और वेरिफिकेशन प्रॉसेस को पूरा कर लें. हालांकि, अभी भी आईटीआर-5, 6 और 7 फॉर्म के लिए एक्सेल यूटिलिटीज जारी नहीं हुई है और इसके अलावा, आईटीआर-3 फॉर्म की भी ऑनलाइन यूटिलिटी लाइव नहीं है. ऐसे में टैक्सपेयर्स को आईटीआर फाइल करने में दिक्कतें आ रही हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके चलते हो सकता है कि आयकर विभाग डेडलाइन को कुछ समय तक के लिए और बढ़ा दें.
क्या फिर से बढ़ेगी डेडलाइन?
FT report के मुताबिक, CA (Dr.) सुरेश सुराना का कहना है कि असेस्मेंट ईयर 2025-26 के लिए फॉर्म 5, 6 और 7 में आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने को लेकर ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं दी गई है. इन फॉर्म्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन फाइलिंग यूटिलिटीज जारी होने में हो रही देरी के चलते टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने में वक्त कम मिलेगा.
इसके अलावा, ITR-3 फॉर्म की एक्सेल यूटिलिटी अभी सिर्फ एक्सेल फॉर्मेट में ही उपलब्ध है, JSON-बेस्ड ऑनलाइन फाइलिंग ऑप्शन अब भी मौजूद नहीं है. ऐसे में हो सकता है कि डेडलाइन कुछ समय के लिए और बढ़ाई जाए. हालांकि, इस बारे में अभी कन्फर्म कुछ नहीं कहा जा सकता. इससे पहले, CBDT ने प्रशासनिक या तकनीकी देरी के चलते समयसीमा बढ़ाया था.
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