बैंकों के पास अनक्लेम्ड डिपॉजिट बढ़कर 78213 करोड़, अब ऐसे सही मालिक तक पहुंचेगा हक का पैसा

0
बैंकों के पास अनक्लेम्ड डिपॉजिट बढ़कर 78213 करोड़, अब ऐसे सही मालिक तक पहुंचेगा हक का पैसा


Unclaimed Amount: बैंकों के पास 78,213 करोड़ रुपये लावारिस पड़े हुए हैं. यानी कि इस रकम पर दावा करने वालों में कोई नहीं है. ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बैंकिंग रेगुलेटर्स से अनक्लेम्ड डिपॉजिट को उनके असली मालिकों को लौटाने की अपील की है. 

बैंकों में बढ़ता जा रहा है अनक्लेम्ड अमाउंट 

फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल (FSDC) की 29वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने NRIs सहित सभी भारतीय नागरिकों के लिए KYC प्रॉसेस को भी आसान बनाने की बात कही ताकि बैंकिंग सेक्टर में ट्रांसपरेंसी आए, इस तक सभी की पहुंच आसान हो और डिजिटली यह पहले से काफी अधिक बेहतर हो.

RBI की नई डेटा के मुताबिक, मार्च 2024 तक बैंकों में पड़ी लावारिस रकम पिछले साल के मुकाबले 26 परसेंट ज्यादा हो गई है. अब यह संख्या 78,213 करोड़ रुपये है. मार्च 2023 के आखिर तक अकेले डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड के तहत 62,225 करोड़ रुपये की राशि जमा है. दावा न किए गए धन में बैंकों में जमा राशि के साथ ही दावा न किए गए शेयर एवं लाभांश और दावा न किए गए बीमा एवं पेंशन कोष भी शामिल हैं.

कैंप लगाकर बांटे जाएंगे पैसे

बढ़ते अनक्लेम्ड अमाउंट को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीमारमण ने RBI, SEBI, MCA, PFRDA, और IRDA जैसे फाइनेंशियल रेगुलेटर्स को जिला स्तर पर स्पेशल कैंप लगाने का निर्देश दिया. इसके जरिए लावारिस पैसों को उनके सही मालिकों तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जाएगा.  इस बैठक में रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे और IFSCA के अध्यक्ष के राजारमन सहित IRDAI, PFRDA, IBBI और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए. 

अनक्लेम्ड अमाउंट का पता कैसे लगाए-

  • इसके लिए सबसे पहले आपको RBI के UDGAM पोर्टल udgam.rbi.org.in पर जाना होगा. 
  • यहां Register पर क्लिक करना होगा. 
  • यहां मांगी गई सारी जानकारी ठीक से दर्ज करें. 
  • फिर एक पासवर्ड सेट कर कैप्चा कोड भर दें. 
  • अब फोन पर आए ओटीपी को दर्ज करें. 
  • एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद दोबारा UDGAM पोर्टल पर जाकर अब लॉगिन करें. 
  • अकाउंट होल्डर का नाम डालें और लिस्ट में दी गई बैंकों में से किसी एक को चुनें. 
  • अब अकाउंट होल्डर का पैन कार्ड नंबर, वोटर आईडी, पासपोर्ट या लाइसेंस नंबर दर्ज करें. 
  • इसके बाद सर्च बटन पर क्लिक करें. 
  • अगर आपके नाम बैंक में कोई अन्क्लेम्ड डिपॉजिट है, तो उसकी जानकारी आपको स्क्रीन पर दे दी जाएगी. 

ये भी पढ़ें:

5000 करोड़ में बनने जा रहा दिल्ली में 20 किमी लंबा फ्लाईओवर, कई इलाकों में ट्रैफिक जाम का प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व



Source link