प्रतापगढ़ में बेलखरनाथ ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह की 44 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट शिव सहाय अवस्थी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की है। इसमें एक ऑडी कार सहित कुल नौ वाहन शामिल हैं। मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कुर्क की जाने वाली संपत्तियों में एक कार, दो बाइक, एक फोर्ड एंडेवर कार, एक फोर्स गोरखा, एक ट्रैक्टर, दो बुलेट बाइक और एक ऑडी कार शामिल है। इन सभी वाहनों की कुल अनुमानित कीमत 44 लाख 34 हजार रुपये बताई गई है। ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह पर कुल नौ मुकदमे दर्ज हैं। इनमें गैंगस्टर एक्ट, हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट और मारपीट जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं। सुशील सिंह को बीते 21 जून को दो सगे भाइयों को गोली मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन पर जानलेवा हमले की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने उन्हें 26 जुलाई को लखनऊ से गिरफ्तार किया था और रिमांड पर लेने के बाद ड्रग्स भी बरामद किया था। इसके बाद उन पर गैंगस्टर एक्ट में भी मुकदमा दर्ज किया गया था। कई महीने जेल में रहने के बाद, ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह चार दिन पहले ही रिहा हुए थे। हालांकि, जेल से छूटने के बाद भी उन्हें राहत नहीं मिली। पुलिस प्रशासन ने अब गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
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ब्लॉक प्रमुख की 44 लाख की संपत्ति होगी कुर्क: डीएम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दिए आदेश, ऑडी कार समेत 9 वाहन होंगे जब्त – Pratapgarh News
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