सांकेतिक फोटो
चाहे बच्चे हों या बड़े, हर एक के अपने अपने Fundamental Rights होते हैं, जो हमें देश का संविधान प्रदान करता है। हालांकि, आज के दौर में लगभग सभी जगह, शहर से लेकर देहात तक लोग अपने अपने अधिकारों को लेकर सजग हो रहे हैं। लेकिन क्या आप लोगों के भारत में बच्चों के फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आज इस खबर के जरिए हम यह जानेंगे।
भारत में बच्चों के 10 बुनियादी अधिकार(Fundamental Rights), उनके जीने, सुरक्षा और विकास को पक्का करते हैं। इन अधिकारों में शिक्षा, हेल्थकेयर और पहचान तक पहुंच के साथ-साथ गलत व्यवहार, शोषण और नुकसानदायक कामों से सुरक्षा शामिल है। यह सरकार, समुदायों और लोगों को इन बाल अधिकारों को बनाए रखने और बच्चों के लिए एक मददगार माहौल बनाने के लिए लगातार कोशिश करने की जरूरत पर जोर देता है। नीचे दिए गए बिंदुओं के माध्यम से आप बच्चों के फंडामेंटल राइट्स को समझ सकते हैं।
- बराबरी का अधिकार(Right to Equality): हर बच्चे को कानून के तहत बराबर बर्ताव और सुरक्षा का हक है (आर्टिकल 14)।
- भेदभाव के खिलाफ अधिकार(Right Against Discrimination): बच्चों के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म की जगह के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए (आर्टिकल 15)।
- जीवन और पर्सनल लिबर्टी का अधिकार (Right to Life and Personal Liberty): बच्चों को जीवन, आज़ादी और सुरक्षा का हक है (आर्टिकल 21)।
- शोषण से सुरक्षा का अधिकार(Right to Protection from Exploitation): बच्चों को ट्रैफिकिंग और बंधुआ मजदूरी से बचाया जाता है (आर्टिकल 23)।
- शिक्षा का अधिकार(Right to Education): 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और जरूरी शिक्षा का हक है (आर्टिकल 21A)।
- खतरनाक काम से सुरक्षा का अधिकार(Right to Protection from Hazardous Employment): 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता (आर्टिकल 24)।
- विकास का अधिकार(Right to Development): बच्चों को हेल्थकेयर, न्यूट्रिशन और पूरे विकास के मौके मिलने चाहिए (आर्टिकल 39(f))।
- हिस्सा लेने का अधिकार (Right to Participation): बच्चे उन मामलों में अपनी राय दे सकते हैं जो उन्हें प्रभावित करते हैं और उन पर विचार किया जा सकता है (अलग-अलग बाल अधिकार फ्रेमवर्क के अनुसार)।
- पहचान का अधिकार(Right to Identity): हर बच्चे को नाम, राष्ट्रीयता और पारिवारिक संबंधों का अधिकार है।
- सुरक्षित माहौल का अधिकार(Right to a Safe Environment): बच्चों को हर तरह के गलत व्यवहार, हिंसा और शोषण से बचाया जाना चाहिए।

