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52 मिनट पहले
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एअर इंडिया की सुरक्षा और रखरखाव मानकों की स्वतंत्र जांच की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने और आईसीएओ से मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय एजेंसी से एअर इंडिया के बेड़े का ऑडिट कराने की मांग की गई थी। यह याचिका जून में अहमदाबाद से लंदन जा रही एअर इंडिया फ्लाइट एआई-171 के क्रैश के बाद दाखिल की गई थी, जिसमें 241 यात्रियों में से केवल एक की जान बची थी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा, ‘सिर्फ एअर इंडिया ही क्यों? अन्य एयरलाइनों की सुरक्षा का क्या?’ कोर्ट ने कहा कि एक दुखद हादसे के आधार पर किसी एक एयरलाइन को निशाना बनाना उचित नहीं है और यह न लगे कि आप किसी निजी एयरलाइन के हित में हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि वह पहले डीजीसीए या केंद्र सरकार से संपर्क करें और यदि वहां से कोई समाधान न मिले, तभी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं।

