आजमगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते जिले के डीएम रविंद्र कुमार।
आजमगढ़ के डीएम रविंद्र कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। डीएम ने औषधि निरीक्षक को जनपद के सभी मेडिकल स्टोर का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवा की बिक्री कि
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औषधि निरीक्षक को निर्देश देते हुए कहा कि सभी सीएचसी/पीएचसी और सरकारी चिकित्सालयों के आस-पास स्थित मेडिकल स्टोर का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाए तथा यह सुनिश्चित करें कि सरकारी टैग लगी हुई दवा किसी भी प्राइवेट मेडिकल स्टोर से न बिकने पाए। डीएम ने औषधि निरीक्षक को निर्देश दिया कि नशीली दवाओं की जांच के लिए जो भी आवश्यक उपकरण हो, उसे पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित कर प्राप्त करते हुए आवश्यकतानुसार उसका उपयोग करें। उन्होंने यह अभी कहा कि जिस क्षेत्र में निरीक्षण करने जाएं। वहां के संबंधित थानाध्यक्ष से समन्वय स्थापित कर सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस बल अपने साथ ले जाएं।
डीएम ने निर्देश दिया कि जहां पर व्यावसायिक मात्रा में नशीले पदार्थ पकड़े जाएं। उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट तहत कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। डीएम ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट/एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जो विवेचना चल रही हैं। उसमें तत्काल अंतिम रिपोर्ट लगाते हुए कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाए। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि स्कूलों में छात्र-छात्राओं के माध्यम से लोगों को नशा मुक्ति के संबंध में जागरूक किया जाए।
पूरे जनपद में नशा मुक्ति का अभियान चलाएं तथा उसके संबंध में पोस्टर, बैनर आदि वितरित करें। उन्होंने कहा कि स्कूलों में नशा मुक्ति के संबंध में निबंध, कहानी एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाए। इसके साथ ही स्कूलों में नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत शपथ भी दिलायी जाए।
शॉर्ट टर्म के लिए सात दुकानों के लाइसेंस निलंबित
जिले की औषधि निरीक्षक सीमा वर्मा द्वारा जनपद में संचालित 7 औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया था। जॉच के दौरान औषधि प्रतिष्ठानों पर पायी गयी कमियों के आधार पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय) आजमगढ़ मण्डल की सात दुकानों के लाइसेंस शॉर्ट टर्म के लिए निलंबित किया गया है।
इन दुकानों में मेसर्स राज सरस्वती मेडिकल हाल, भैरव जी मंदिर, उसुरकुन्धवा महाराजगंज, जनपद-आजमगढ़ अग्रिम आदेश तक, मेसर्स पूर्वांचल टेडर्स, खरेवां मोड़, सरायमीर, जनपद-आजमगढ़ को अग्रिम आदेश तक, मेसर्स सौम्या मेडिकल हाल, भंवरनाथ तहबरपुर रोड, अवती, किसुनदासपुर, को 7 दिन के लिए, मेसर्स अनाया मेडिकल हाल, खसरा नं,-92 मी ग्राउण्ड फ्लोर, नैपुरा नसिरूद्दीनपुर, को 5 दिन के लिए, मेसर्स देवांक मेडिकल हाल, आकाशदीप होटल के सामने, जमीन सिधारी, को 7 दिन के लिए, मेसर्स जनता मेडिकल हाल, जीयनपुर, को 5 दिन के लिए और- मेसर्स नयन मेडिकल स्टोर, को 15 दिन के लिए क्रय विक्रय पर रोक लगाते हुए निलम्बित किया गया है।

