मोहम्मद फ़िरोज़ खान | भदोही (संत रविदास नगर)8 मिनट पहले
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भदोही तहसील क्षेत्र के दानुपट्टी गांव में भीटा खाते की सुरक्षित भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटा दिया गया है। उच्च न्यायालय के आदेश पर एसडीएम अरुण गिरी के निर्देश पर तहसीलदार मिश्री सिंह चौहान के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। टीम ने जेसीबी की मदद से मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण को खाली कराया। यह अतिक्रमण दानुपट्टी गांव में आराजी संख्या 195, रकबा 0.284 हेक्टेयर भीटा खाते की सुरक्षित भूमि पर किया गया था।
केदारनाथ पुत्र जोखू द्वारा इस भूमि पर एक पक्का कमरा और टीन शेड बनाकर कब्जा कर लिया गया था। इस अतिक्रमण के खिलाफ उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2004 की धारा-67 (आई) के तहत न्यायालय तहसीलदार भदोही ने 28 जून 2023 को बेदखली का आदेश पारित किया था। अतिक्रमणकर्ता को मौखिक और लिखित नोटिस देकर कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उसने इसका अनुपालन नहीं किया।
नोटिस का अनुपालन न होने पर वादी श्रीप्रकाश त्रिपाठी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने 27 अगस्त 2025 को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। इसी आदेश के अनुपालन में एसडीएम अरुण गिरी ने तहसीलदार मिश्री सिंह चौहान के नेतृत्व में राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम का गठन किया, जिसने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटवाया।
इस कार्रवाई में राजस्व निरीक्षक सर्रोई मो. इरशाद, राजस्व निरीक्षक चौरी लालबहादुर, क्षेत्रीय लेखपाल रविंद्रनाथ वर्मा, लेखपाल सिद्धनाथ गौतम, लेखपाल रमेश सिंह और लेखपाल विरेंद्र पटेल सहित चौरी थाना की पुलिस प्रमुख रूप से मौजूद रही।

