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Sonam Raghuvanshi News: इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या में उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. मेघालय पुलिस ने सोनम को गाजीपुर से पकड़ा है. ट्रायल और रिमांड के बाद क्या सभ…और पढ़ें
हत्या का अपराध मेघालय में हुआ, इसलिए क्षेत्राधिकार मेघालय पुलिस और कोर्ट का है.
हाइलाइट्स
- सोनम रघुवंशी को गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया.
- सभी आरोपियों को शिलांग की ईस्ट खासी हिल्स जेल में रखा जाएगा.
- ट्रायल मेघालय की सत्र अदालत में होगा.
इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की मेघालय में हत्या के मामले ने सनसनी मचा दी है. इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी, उनके कथित प्रेमी राज कुशवाहा और तीन सुपारी किलर आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी को गिरफ्तार किया गया है. मेघालय पुलिस ने सोनम को गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से हिरासत में लिया, जबकि अन्य आरोपियों को इंदौर और ललितपुर से पकड़ा गया. अब सवाल उठता है कि ट्रांजिट रिमांड के बाद इन आरोपियों को किस जेल में रखा जाएगा? क्या ट्रायल के दौरान सभी आरोपियों को शिलाॉन्ग से मध्य प्रदेश की किसी जेल में स्थानांतरण संभव है?
किस जेल में रहेगी राजा की कातिल पत्नी?
कानूनी प्रक्रिया के तहत, हत्या का अपराध मेघालय में हुआ, इसलिए क्षेत्राधिकार (jurisdiction) मेघालय पुलिस और कोर्ट का है. CrPC की धारा 156 और 166 के अनुसार, अपराध स्थल की पुलिस ही जांच और गिरफ्तारी का अधिकार रखती है. ट्रायल भी मेघालय की सत्र अदालत में होगा, जब तक कि मामला CBI को स्थानांतरित नहीं किया जाता. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से CBI जांच की मांग की थी, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई. यदि CBI जांच शुरू होती है, तो ट्रायल का स्थान बदल सकता है.
क्या आरोपियों को मध्य प्रदेश की जेल में रखा जा सकता है? कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह असंभावित है. CrPC की धारा 167 के तहत, पुलिस रिमांड और ज्यूडिशियल कस्टडी अपराध स्थल के राज्य में ही लागू होती है, जब तक कि कोर्ट विशेष परिस्थितियों में स्थानांतरण की अनुमति न दे. मध्य प्रदेश की जेलों, जैसे इंदौर सेंट्रल जेल या भोपाल सेंट्रल जेल, में आरोपियों को तभी रखा जा सकता है, यदि ट्रायल मध्य प्रदेश स्थानांतरित होता है, जो असाधारण परिस्थितियों (जैसे सुरक्षा या साक्ष्य की उपलब्धता) पर निर्भर करता है.
इस हत्याकांड ने तीन राज्यों की पुलिस को जोड़ा है. मेघालय पुलिस की SIT जांच में जुटी है, और ट्रायल के दौरान सभी साक्ष्य शिलांग की अदालत में पेश होंगे. यदि सोनम दोषी पाई जाती है, तो भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत उसे आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक की सजा हो सकती है. अभी के लिए, शिलांग जेल इस सनसनीखेज मामले के आरोपियों का अगला ठिकाना होगी.

भारतीय विद्या भवन से पत्रकारिता की पढ़ाई करने वाले रविशंकर सिंह सहारा समय न्यूज चैनल, तहलका, पी-7 और लाइव इंडिया न्यूज चैनल के अलावा फर्स्टपोस्ट हिंदी डिजिटल साइट में भी काम कर चुके हैं. राजनीतिक खबरों के अलावा…और पढ़ें
भारतीय विद्या भवन से पत्रकारिता की पढ़ाई करने वाले रविशंकर सिंह सहारा समय न्यूज चैनल, तहलका, पी-7 और लाइव इंडिया न्यूज चैनल के अलावा फर्स्टपोस्ट हिंदी डिजिटल साइट में भी काम कर चुके हैं. राजनीतिक खबरों के अलावा… और पढ़ें