मुजफ्फरपुर में 26 मई को 10 वर्षीय नाबालिग से बलात्कार और हत्या हुई थी। मामले में 28 वर्षीय रोहित साहनी को दोषी पाया गया है। घटना मुजफ्फरपुर के कुढ़नी की थी, जहां रोहित ने बच्ची को बहला-फुसलाकर अगवा किया और उसके साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी।
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सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट 3 में न्यायाधीश नूर सुल्ताना की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक (Special PP) राजीव रंजन राजू ने बताया कि 15 गवाहों के बयान और 35 साक्ष्य पेश किए गए थे। इन्हीं ठोस सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी रोहित साहनी को दोषी ठहराया।
राजीव रंजन राजू ने यह भी बताया कि रोहित साहनी के खिलाफ 23 सितंबर, 2025 को सजा की घोषणा की जाएगी।
क्या है पूरा मामला
26 मई को दिन के लगभग 11 बजे, रोहित साहनी ने बच्ची को शादी में ले जाने का झांसा दिया। गांव वालों ने उसे बच्ची को साइकिल पर बैठाकर ले जाते हुए देखा भी था। शाम 6 बजे, पीड़ित बच्ची पोखर के पास झाड़ियों में अचेत अवस्था में मिली। उसके शरीर पर ब्लेड से कटे हुए गहरे घाव थे, जो उसके गले, सीने और पेट पर थे। बच्ची को तुरंत कुढ़नी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) ले जाया गया, जहां से उसे SKMCH (श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल) रेफर किया गया। 31 मई को पटना के PMCH (पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल) रेफर किया गया, जहां 1 जून को उसकी मौत हो गई।

