वाराणसी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ निगरानी याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट में अमेरिका यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा भारत में सिक्खों को लेकर दिए गए बयान को लेकर अदालत में निगरानी याचिका पर आपत्ति दाखिल की गई।
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विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में विचाराधीन इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से राहुल गांधी की ओर से दाखिल आपत्ति पर अपनी प्रति आपत्ति दाखिल की। आपत्ति की कॉपी राहुल गांधी की ओर से उनके अधिवक्ता अनुज यादव को भी रिसीव कराई गई।
इस प्रति आपत्ति पर अपना पक्ष रखने के लिए राहुल गांधी के अधिवक्ता ने अदालत से समय दिए जाने का अनुरोध किया। जिसके बाद अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 25 जून की तिथि नियत कर दी।
भड़काऊ भाषण देने का आरोप
विगत वर्ष के सितम्बर माह में राहुल गांधी ने अमेरिका में भड़काऊ बयान देते हुए कहा था कि भारत में सिक्खों के लिए माहौल अच्छा नहीं है, क्या एक सिक्ख के रूप में पगड़ी बांधने, कड़ा पहनने और गुरुद्वारा जाने की अनुमति मिलेगी। इस बयान को तिलमापुर सारनाथ के नागेश्वर मिश्र ने देश में गृह युद्ध भड़काने की साज़िश करार देते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) की अदालत में वाद दाखिल किया था।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) की अदालत ने इस वाद को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था। लोअर कोर्ट के आदेश के खिलाफ नागेश्वर मिश्रा ने सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से आपत्ति दाखिल कर मुकदमे को निरस्त करने की अदालत से अपील की गई है। जिसके खिलाफ निगरानीकर्ता ने अपनी प्रति आपत्ति दाखिल की है।