विदिशा जिले की हैदरगढ़ पंचायत में बकरीद पर कुर्बानी के लिए अलग जगह की मांग को लेकर दायर याचिका को ग्वालियर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हैदरगढ़ निवासी शेख भूरे मियां ने यह याचिका दायर की थी।
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हाईकोर्ट ने कहा कि पंचायत के आदेश के खिलाफ सीधे कोर्ट में याचिका दायर नहीं की जा सकती। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को एसडीओ के यहां अपील दायर करने का निर्देश दिया है। एसडीओ को 7 जून को होने वाली बकरीद से पहले याचिकाकर्ता के आवेदन पर निर्णय लेना होगा।
हैदरगढ़ पंचायत ने सामाजिक सौहार्द और गांव की परंपरा का हवाला देते हुए कुर्बानी के लिए अलग जगह देने से मना कर दिया था। पास के गांव में पहले से ही कुर्बानी के लिए स्थान मौजूद है।
शेख भूरे मियां ने पहले स्थानीय कोर्ट और फिर हाईकोर्ट में अपील की थी। उनका तर्क था कि बकरीद पर पशु की कुर्बानी धार्मिक परंपरा है। उन्होंने पंचायत में बकरे की कुर्बानी के लिए आवेदन किया था, जिसे सरपंच ने खारिज कर दिया।
अधिवक्ता राघवेंद्र दीक्षित के अनुसार, हाईकोर्ट ने पंचायत के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता को विदिशा एसडीओ के पास अपील करने का निर्देश दिया है।