बिहार में हो रहे वोटर लिस्ट रिविजन को लेकर निर्वाचन आयोग के जारी विज्ञापन पर कई चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं।
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कई सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से यह बताया जा रहा कि निर्वाचन आयोग बैकफुट पर आया है।
बिना दस्तावेज के भी लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करा सकते हैं, लेकिन यह तमाम बातें भ्रामक हैं।
वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए निर्वाचन आयोग के 11 प्रमाण पत्रों की लिस्ट में से किसी एक का होना मेंडेटरी है।
बिना दस्तावेज के भर सकते हैं फॉर्म
चुनाव आयोग ने आज बिहार के सभी स्थानीय पेपर्स के पहले पेज पर आए विज्ञापन में कहा कि ‘अगर मतदाता जरूरी दस्तावेज देते हैं, तो निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) के लिए आवेदन पर कार्रवाई करना आसान हो जाएगा’।
‘अगर आप जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं, तो ईआरओ लोकल इन्वेस्टिगेशन या अन्य डॉक्यूमेंट प्रूफ के आधार पर निर्णय ले सकता है।
वोटरों के फॉर्म का ERO भौतिक सत्यापन करेगा और वोटर लिस्ट में शामिल करने को लेकर फैसला लेगा।
विज्ञापन में कहा गया है कि जैसे ही उन्हें बीएलओ से गणना फॉर्म मिले, उसे तुरंत भरकर जरूरी डॉक्यूमेंट और फोटो के साथ बीएलओ को दें। जरूरी डॉक्यूमेंट और फोटो उपलब्ध नहीं हैं, तो बस फॉर्म भरकर बीएलओ को उपलब्ध कराएं।
निर्वाचन आयोग क्या कह रहा
निर्वाचन आयोग के सूत्र ने जानकारी देते हुए कहा, ‘बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान जमीनी स्तर पर चल रहा है। केवल 24 जून 2025 के जारी निर्देशों के अनुसार ही इसे चलाया जा रहा है। इन निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
24 जून 2025 को जारी आदेशों के अनुसार, 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होने वाले प्रारूप निर्वाचक नामावली में उन्हीं व्यक्तियों के नाम शामिल किए जाएंगे, जिनके गणना प्रपत्र 25 जुलाई 2025 से पहले प्राप्त हो जाएंगे।
मतदाता अपने दस्तावेज 25 जुलाई 2025 से पहले कभी भी जमा कर सकते हैं। दस्तावेज दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान भी जमा किए जा सकते हैं।
आमजनों को कुछ व्यक्तियों के दिए जा रहे बयानों से सतर्क रहना चाहिए, जो 24 जून 2025 के SIR आदेश को पढ़े बिना, एक भ्रामक और गलत बातें फैलाकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं।
बाढ़ SDM बोले- मतदाताओं को कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं
बाढ़ एसडीएम चंदन कुमार ने बताया कि बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को फॉर्म दे रहे हैं। इस बार मतदाताओं को कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ फोटो में कोई त्रुटि होने पर ही नया फोटो दिया जा सकता है।
फॉर्म में माता-पिता, जीवनसाथी या एपिक नंबर की जानकारी मांगी गई है। इससे एक परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक ही मतदान केंद्र पर रह सकेगा।
299462 मतदाता में 51792 को मिल चुका है फॉर्म
मोकामा विधानसभा में कुल 299462 मतदाता हैं। इनमें से 51792 मतदाताओं को फॉर्म दिया जा चुका है। 24895 मतदाताओं का नाम सिस्टम में अपलोड हो गया है। बाढ़ विधानसभा में 301917 मतदाता हैं। यहां 55150 लोगों को फॉर्म मिल चुका है।
22618 मतदाताओं का नाम सिस्टम में दर्ज हो गया है। अगले 10 दिनों में सभी मतदाताओं का फॉर्म सिस्टम में अपलोड करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार से बाहर रहने वाले मतदाता voter.eci.com पर अपना एपिक नंबर, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने में सिर्फ 2 मिनट का समय लगता है। यह प्रक्रिया 24 जून 2025 तक चलेगी।