लखनऊ10 मिनट पहले
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने श्रावस्ती जिले में नेपाल सीमा के पास स्थित 30 मदरसों के मामले में अहम फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिसों को खारिज कर दिया है।
मदरसा मोइनुल इस्लाम कस्मिया समेत करीब 30 मदरसों ने अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की थीं। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्हें नोटिस की तामीली नहीं कराई गई। बिना सुनवाई के उन्हें धार्मिक शिक्षा देने से रोक दिया गया। सभी मदरसों को जारी नोटिस में एक ही क्रमांक था।
कोर्ट ने पाया कि मदरसों को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। इसलिए वर्तमान कार्रवाई को खारिज कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने सरकार को नियमानुसार नए सिरे से नोटिस जारी करने की अनुमति दी है। गौरतलब है कि कोर्ट ने 5 जून को ही इन मदरसों के खिलाफ प्रशासनिक और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
राज्य सरकार का कहना था कि सभी कार्रवाई नियमों के तहत की गई है और इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन कोर्ट ने सरकार के तर्कों को स्वीकार नहीं किया।

