Monday, July 7, 2025
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सागर में हत्या मामले के मामले चार आरोपी दोषी करार: कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा; रंजिश में गोली मारकर किया था मर्डर – Sagar News



सागर जिले में वर्ष 2017 में हुए युवक की हत्या के मामले में अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश आरएल शाक्य की अदालत ने आज (मंगलवार) आरोपी गोल्डी राजा उर्फ युवराज पिता गजराज सिंह, धर्मेंद्र पिता

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मामले में शासन की ओर से वरिष्ठ एडीपीओ ताहिर खान ने पैरवी की। अपराध की गंभीरता को देखते हुए इसे जघन्य और सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी में रखा गया था।

13 दिसंबर 2017 को मिला था शव अभियोजन के अनुसार 14 दिसंबर 2017 को फरियादी काशीराम रैकवार ने थाना बरायठा में शिकायत की थी कि 13 दिसंबर की सुबह गांव में चर्चा हुई कि गौरेया घाट, धसान नदी में एक अज्ञात युवक का शव पड़ा है। फरियादी जब मौके पर पहुंचा तो देखा कि नदी के सूखे हिस्से में पत्थरों पर युवक की लाश पड़ी थी।

मृतक के सिर और चेहरे को पत्थरों से कुचलकर इस हद तक क्षत-विक्षत कर दिया गया था कि पहचान न हो सके। मृतक के पास काले रंग की जैकेट, नीले रंग का लोअर, हरी टॉर्च, काले रंग का मोबाइल और एक पर्स भी मिला था।

पोस्टमॉर्टम में गोली मारकर हत्या होने की पुष्टि पुलिस ने मौके पर पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। पीएम रिपोर्ट में सामने आया कि मृतक हरदेव की मौत मारपीट और गोली लगने से हुई थी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि घटना के दिन हरदेव को आरोपी गोल्डी राजा ने फोन कर बुलाया था।

गोल्डी और साथियों ने मिलकर रची थी साजिश हरदेव, गोल्डी के साथ मिलने गया था। वहां गोल्डी के साथी धर्मेंद्र, नरेश और राजू राजा भी मौजूद थे। चारों ने मिलकर हरदेव की हत्या कर दी और शव को पत्थरों से कुचलकर पहचान छुपाने की कोशिश की। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान पेश किया।

अदालत ने सबूतों के आधार पर सुनाया फैसला सुनवाई के दौरान अभियोजन ने साक्ष्य, एफएसएल रिपोर्ट, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। न्यायालय ने सबूतों के आधार पर चारों आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।



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