Tuesday, December 2, 2025
Homeराज्यराजस्तानस्थाई लोक अदालत करेगी आमजन की समस्याओं का समाधान, सरकारी महकमों पर...

स्थाई लोक अदालत करेगी आमजन की समस्याओं का समाधान, सरकारी महकमों पर कसेगा शिकंजा – Bikaner News


.

अब स्थाई लोक अदालत जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित शिकायतों, समस्याओं का समाधान करेगी। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन करना होगा जिसका पैनल मौका मुआयना और छानबीन करने के बाद वाद पेश करेगा जिस पर सुनवाई के बाद निर्णय लिया जाएगा। इससे सरकारी महकमों की लचर व्यवस्था पर शिकंजा कसेगा और आमजन की परेशानियां दूर होंगी।

शहरीकरण और सरकारी सेवाओं की बढ़ती जटिलताओं के कारण आमजन की शिकायतें और विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उनकी जायज समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। इसे देखते हुए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विशेष अभियान ‘न्याय आपके द्वार – लोक उपयोगिता और समस्याओं का सुलभ एवं त्वरित समाधान’ शुरू किया गया है जो 10 फरवरी, 26 तक लगातार तीन महीने चलेगा।

इस अभियान में आमजन की बिजली, पानी, सड़क जैसी समस्याओं का समाधान होगा। पीड़ित पक्ष के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने व्हाट्सअप नंबर 9119365734 जारी किए हैं। इन नंबर पर आमजन से आवेदन लिए जाएंगे जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तक पहुंचाया जाएगा। प्राधिकरण का पैनल आवेदन में बताई गई समस्या के बारे में छानबीन करेगा और सही पाए जाने पर स्थाई लोक अदालत में वाद पेश किया जाएगा जिससे कि समाधान हो सके। पूरी प्रक्रिया के दौरान आमजन को विधिक सेवा निशुल्क मिलेगी। स्थाई लोक अदालत में सुनवाई से सरकारी महकमों के अधिकारियों पर दबाव भी पड़ेगा। वे मामलों को गंभीरता से लेंगे और आमजन को राहत मिलेगी।

इनसे जुड़ी समस्याओं का होगा समाधान

} वायु, सड़क, जल से यात्रियों या माल परिवहन। } डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवाएं। } पानी-बिजली की आपूर्ति। } लोक स्वच्छता या स्वास्थ्य रक्षा। } अस्पताल या डिस्पेंसरी में सवा। } बीमा सेवा। } बैंककारी और वित्तीय संस्था सेवाएं। } आवासीय सेवाएं। } लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस सेवा। } शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थाएं। } आवास और भू-संपदा सेवाएं।

एक मैसेज और न्याय आपके द्वार : राजवी

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मांडवी राजवी का कहना है कि इसमें पीड़ित पक्ष के एक मैसेज पर न्याय स्वयं उनके द्वार पर पहुंचेगा। सारी प्रक्रिया प्राधिकरण की ओर से पूरी की जाएगी। यहां तक स्थाई लोक अदालत में बहस के दौरान भी पीड़ित पक्ष को कोर्ट-कचहरी आने की आवश्यकता नहीं होगी। वीसी के जरिये ही उन्हें घर बैठे जोड़ लिया जाएगा।



Source link

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments