Monday, December 1, 2025
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हसीना को प्लॉट कब्जाने के मामले में 26 साल सजा: ब्रिटिश सांसद रही भतीजी और छोटी बहन को भी जेल; तीनों दोषीं फरार


ढाका37 मिनट पहले

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तस्वीर शेख हसीना (बाएं), उनकी भतीजी ट्यूलिप सिद्दीक (बीच में) और बहन शेख रेहाना की है।

बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना को जमीन कब्जाने के मामले में कुल 26 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। ढाका की विशेष अदालत ने सोमवार को पुरबाचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट में प्लॉट आवंटन में गड़बड़ी मामले में 5 साल की सजा सुनाई।

बांग्लादेश के एंटी-करप्शन कमीशन (ACC) ने जनवरी में इस मामले में हसीना के खिलाफ 6 मामले दर्ज किए थे। यह चौथा मामला है, जिसमें हसीना को सजा सुनाई गई है। इससे पहले शेख हसीना को 3 मामलों में 21 साल जेल की सुनाई जा चुकी है।

हसीना के अलावा उनकी छोटी बहन शेख रेहाना को 7 साल की सजा हुई। वहीं, शेख हसीना की भतीजी (ब्रिटेन की सांसद रह चुकी) ट्यूलिप रिजवाना सिद्दीक को 2 साल की कैद की सजा मिली है। फिलहाल तीनों दोषी बांग्लादेश से फरार हैं। शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को तख्तापलट के बाद इस्तीफा देकर भारत आ गईं थी।

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (दाएं) के बगल में खड़ी उनकी भतीजी ट्यूलिप सिद्दीक।

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (दाएं) के बगल में खड़ी उनकी भतीजी ट्यूलिप सिद्दीक।

हसीना को 2 मामलों में सजा मिलना बाकी

ट्यूलिप और शेख रेहाना पर 1 लाख टका का जुर्माना भी लगाया गया है। इसे न चुकाने पर उन्हें 6 महीने की जेल एक्स्ट्रा जेल हो सकती है।

मामले के अन्य 14 आरोपियों को 5-5 साल की सजा दी गई है। यह फैसला ढाका के स्पेशल कोर्ट-4 के जज मोहम्मद रबीउल आलम ने सुबह 11 बजे सुनाया।

शेख हसीना को 27 नवंबर को पुरबाचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट से जुड़े दो मामलों में सजा मिलना अभी बाकी है।

ये मामले ACC ने 12-14 जनवरी 2025 के बीच दर्ज किए गए थे। मार्च 2025 में चार्जशीट दाखिल हुई। जुलाई 2025 में आरोप तय हुए और 29 लोगों की गवाही के बाद फैसला आया।

ट्यूलिप सिद्दीक ने सांसद होने का दबाव डालकर प्लॉट दिलवाए

पुरबाचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट मामले में कुल 17 लोगों पर आरोप लगाया गया था। इन पर आरोप है कि ट्यूलिप ने ब्रिटेन की सत्तारूढ़ लेबर पार्टी की सांसद होने का दबाव डालकर प्लॉट हासिल किए।

ट्यूलिप ने अपनी मां शेख रेहाना, बहन अजमीना सिद्दीक और भाई रदवान मुजीब सिद्दीक के नाम पर 7 हजार स्कवायर फीट के प्लॉट गलत तरीके से लिए।

वर्तमान मुकदमे में सिर्फ शेख रेहाना को मिले प्लॉट का मामला शामिल था, इसलिए अजमीना और रदवान को इसमें आरोपी नहीं बनाया गया। उनके खिलाफ दो अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं।

शेख हसीना और उनकी छोटी बहन शेख रेहाना।

शेख हसीना और उनकी छोटी बहन शेख रेहाना।

ज्यादातर आरोपी देश से फरार

इस मामले में शेख हसीना, शेख रेहाना और ट्यूलिप सिद्दीक के अलावा आवास एवं लोक निर्माण मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी, RAJUK के पूर्व सदस्य, पूर्व राज्य मंत्री शरीफ अहमद और हसीना के निजी सचिव भी आरोपी थे।

इनमें से अधिकांश लोग अभी फरार हैं और केवल एक आरोपी खुर्शीद आलम जेल में हैं। शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद उनके परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के दर्जनों मामले सामने आए हैं, जिनमें यह सजा सबसे चर्चित फैसलों में से एक है।

इन मामलों के सामने आने के बाद ट्यूलिप सिद्दीक ने भारी दबाव में 14 जनवरी 2025 को ब्रिटेन सरकार में आर्थिक सचिव (ट्रेजरी) के पद से इस्तीफा दे दिया था।

शेख हसीना को फांसी की सजा मिल चुकी

इससे पहले शेख हसीना को 17 नवंबर को मौत की सजा सुनाई गई थी। उन्हें ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने के लिए मौत की सजा दी। बाकी मामलों में उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। ICT ने उन्हें 5 मामलों में आरोपी बनाया था।

ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड बताया। कोर्ट ने हसीना की प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश दिया है। फैसले के बाद बांग्लादेश के अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस ने भारत से हसीना को डिपार्ट करने की मांग की है।

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