वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के तहत कार्रवाई।
हरदा में सभी शासकीय कार्यालयों, मंडलों और अशासकीय संस्थानों में काम करने वाले आउटसोर्स, ठेका श्रमिक और दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के वेतन भुगतान की समय सीमा निर्धारित की गई है।
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वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के तहत इस संबंध में प्रावधान किए गए हैं। श्रम पदाधिकारी हरदा ने इस बारे में जानकारी दी है। नियमों के अनुसार, जिन औद्योगिक या अन्य स्थापनाओं में एक हजार से कम व्यक्ति कार्यरत हैं, वहां श्रमिकों को जिस माह में काम किया गया है, उसके अगले माह की 7 तारीख से पहले वेतन का भुगतान करना होगा।
इसी प्रकार, जिन औद्योगिक या अन्य स्थापनाओं में एक हजार से ज्यादा व्यक्ति कार्यरत हैं, वहां श्रमिकों को जिस माह में काम किया गया है, उसके अगले माह की 10 तारीख से पहले वेतन का भुगतान करना अनिवार्य है। ये नियम सभी प्रकार के श्रमिकों पर लागू होता है, जिसमें आउटसोर्स, ठेका श्रमिक और दैनिक वेतन भोगी श्रमिक शामिल हैं।