हाथरस8 मिनट पहले
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हाथरस के एससी/एसटी न्यायालय ने फैसला सुनाया है। थाना सिकंद्राराऊ के ग्राम बढानू निवासी जयप्रकाश को मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाया गया है। मामला 2018 का है, जब थाना मुरसान में जयप्रकाश के खिलाफ धारा 323, 354, 504, 506 और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)VA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस ने त्वरित जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत इस मामले की विशेष निगरानी की गई। पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा ने प्रभावी पैरवी की।
एडीजीसी दिनेशपाल सिंह ने की पैरवी..
न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी जयप्रकाश को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 5000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी दिनेश पाल सिंह ने की।

