पेंच टाइगर रिजर्व में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
सिवनी जिले के पेंच टाइगर रिजर्व में नए साल के जश्न को देखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। कलेक्टर शीतला पटले ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य वन्यजीवों की दैनिक गतिविधियों और पर्यटक
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जारी आदेश के अनुसार, पेंच राष्ट्रीय उद्यान के कोर जोन, बफर जोन, चिन्हित ईको-सेंसिटिव जोन और अतिसंवेदनशील वन्यप्राणी बहुल क्षेत्रों में 5 जनवरी की शाम 5 बजे तक कई गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। इनमें वैवाहिक कार्यक्रम, जुलूस, रैली, धरना-प्रदर्शन, खेल प्रतियोगिताएं, पार्टियां, पटाखे और टीवी, एलसीडी या चलित वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग शामिल है।
इस अवधि के दौरान सड़क, जंगल या नदी के समीप किसी भी प्रकार की अनाधिकृत गतिविधि, उपद्रव, पार्टी, शराब पीकर वाहन चलाना, 10 से अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा अथवा कानून एवं शांति व्यवस्था को बाधित करने वाली गतिविधियों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पेंच नेशनल पार्क देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो यहां बाघ सहित कई वन्यजीवों का दीदार करने आते हैं। यह पार्क अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। नेशनल पार्क में बाघ, तेंदुए, भेड़िये, जंगली भैंसे (गौर), चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सूअर, सुस्त भालू, जंगली कुत्ते, सियार, लोमड़ी, चार सींग वाला मृग, चिंकारा, बंदर, लंगूर और विभिन्न प्रकार के पक्षी जैसे मोर, दूधराज (शाही पक्षी), बाज, तोता और गिद्ध पाए जाते हैं।


