उदयपुर विकास प्राधिकरण (UDA) की टीम ने उदयपुर शहर के राजस्व ग्राम सुखेर में एक अनुमोदित प्लान में बनाए गार्डन एवं रेस्टोरेंट के अतिक्रमण को हटा दिया। यूडीए कमिश्नर अभिषेक खन्ना ने बताया कि आराजी संख्या 1526 में प्राधिकरण का अनुमोदित प्लान है और वहां की रिर्जव भूमि पर होटल मन्सा गार्डन एवं रेस्टोरेन्ट संचालित कर अतिक्रमण कर रखा था। कमिश्नर ने बताया कि उक्त अतिक्रमण के विरूद्व उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम-2023 की धारा 70 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया। नोटिस के जवाब में किसी भी प्रकार का विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस अतिक्रमण के सम्बन्ध में वहां कॉलोनी वासियों की और से बार-बार परिवाद भी प्रस्तुत किये जा रहे थे। मामले की सुनवाई करने के बाद प्राधिकरण ने अतिक्रमण को हटाने का आदेश पारित किया। आदेश की पालना में प्राधिकरण दल ने गुरुवार को इस अतिक्रमण को हटा दिया। वहां पर किए गए निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई में तहसीलदार डॉ. अभिनव शर्मा, भू-अभिलेख निरीक्षक राजेश मेहता, प्रतापसिंह राणावत, दूलीचन्द शर्मा एवं पटवारी दीपक जोशी मौजूद रहे।
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