Wednesday, June 24, 2026
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पता है सबसे ज्‍यादा टैक्‍स छूट किस सेक्‍शन में मिलती है, बचा सकते हैं पूरे 2 लाख


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Tax Claim on Home Loan : अगर आप भी आईटीआर भरने जा रहे और पुराने रिजीम का चुनाव करने वाले हैं तो इनकम टैक्‍स की धारा 24 के बारे में जरूर जान लीजिए. यह अकेली ऐसी धारा है जो आपको 2 लाख रुपये की टैक्‍स छूट क्‍लेम करने का मौका देती है. यह छूट कैसे मिलती है और कितने पैसों पर क्‍लेम किया जा सकता है. इसकी जानकारी लेने के बाद ही आईटीआर भरना शुरू करें.

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होम लोन पर टैक्‍स छूट क्‍लेम करने के लिए 2 सेक्‍शन बनाए गए हैं.

नई दिल्‍ली. इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने का समय शुरू हो चुका है. नौकरीपेशा हो या प्रोफेशनल अथवा बिजनेस करने वाला, सभी को हर साल आईटीआर भरना जरूरी होता है. वैसे तो अभी तक ज्‍यादातर टैक्‍सपेयर्स नए रिजीम की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन कुछ करदाता ऐसे हैं जो आज भी पुराने रिजीम में ही आईटीआर भरना पसंद करते हैं. इन करदाताओं ने निवेश कर रखा है और कई तरह की टैक्‍स छूट भी क्‍लेम करते हैं. इनकम टैक्‍स कानून के तहत एक ऐसी भी धारा है, जो सबसे ज्‍यादा टैक्‍स छूट का मौका देती है. इसमें आप 2 लाख रुपये सीधे तौर पर टैक्‍स बचा सकते हैं.

दरअसल, हम बात कर रहे हैं होम लोन की. अब घर खरीदने का सपना तो सभी का होता है. ऐसे में मिडिल क्‍लास को उसके खरीदे घर पर टैक्‍स छूट देकर राहत पहुंचाने के लिए इनकम टैक्‍स कानून में दो सेक्‍शन बनाए गए हैं. एक है धारा 80सी जिसके तहत होम लोन के मूलधन पर 1.5 लाख रुपये तक टैक्‍स छूट क्‍लेम की जा सकती है. लेकिन, असली छूट तो आयकर अधिनियम की धारा 24बी के तहत मिलती है. इस सेक्‍शन के तहत आप सीधे तौर पर 2 लाख रुपये की टैक्‍स छूट क्‍लेम कर सकते हैं.

क्‍या है सेक्‍शन 24बी
इनकम टैक्‍स कानून की धारा 24बी को होम लोन के ब्‍याज पर छूट दिलाने के लिए बनाया गया है. इस सेक्‍शन के तहत टैक्‍सपेयर्स को उनके लोन पर चुकाए गए ब्‍याज पर टैक्‍स छूट क्‍लेम करने का मौका मिलता है. इनकम टैक्‍स कानून इस सेक्‍शन के तहत पूरे 2 लाख रुपये क्‍लेम करने का मौका देता है. आप सालभर में होम लोन पर जो ब्‍याज भरते हैं, उसमें से 2 लाख रुपये तक के खर्च को टैक्‍स छूट के लिए क्‍लेम कर सकते हैं.

कब मिलती है टैक्‍स छूट
इनकम टैक्‍स की धारा 24बी के तहत 2 लाख रुपये की टैक्‍स छूट तभी क्‍लेम की जा सकती है, जबकि घर आपका खुद का हो. इस सेक्‍शन में टैक्‍स छूट क्‍लेम करने के लिए जरूरी है कि आपके घर का निर्माण होम लोन लेने के 5 साल के भीतर पूरा किया जा सके. यह टैक्‍स छूट बना बनाया मकान खरीदने के अलावा, मकान के निर्माण, पुनर्निर्माण, रिपेयर आदि किसी भी काम के लिए उठाए होम लोन पर ली जा सकती है.

…तो मिलेगी 100 फीसदी छूट
ऐसा नहीं है कि होम लोन पर धारा 24बी के तहत आप सिर्फ 2 लाख तक के ब्‍याज पर ही टैक्‍स छूट क्‍लेम कर सकते हैं. अगर आपने अपने मकान को बनाने के बाद किराये पर उठा दिया है तो उस पर चुकाए पूरे ब्‍याज पर ही टैक्‍स क्‍लेम कर सकते हैं. यह काम भी आपको सेक्‍शन 24बी के तहत ही करने का मौका मिलता है. आपको इस टैक्‍स छूट को क्‍लेम करने के लिए बैंक से ब्‍याज का सर्टिफिकेट लाकर आईटीआर भरते समय जमा करना पड़ेगा.

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Pramod Kumar Tiwari

प्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्‍वेस्‍टमेंट टिप्‍स, टैक्‍स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि…और पढ़ें



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