Sunday, August 30, 2026
Homeबिज़नेससिर पर आ गई ITR की डेडलाइन, किसे 31 अगस्‍त तक भरनी...

सिर पर आ गई ITR की डेडलाइन, किसे 31 अगस्‍त तक भरनी है रिटर्न, जानिए


Last Updated:

ITR Filing Deadline : सेलरीड पर्सन और आम आदमी के लिए आईअीआर भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी. जिन बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्‍स के खातों का ऑडिट नहीं होना है, वो 31 अगस्‍त तक बिना कोई शुल्‍क दिए रिटर्न भर सकते हैं.

Zoom

रिटर्न दाखिल करते समय सही फॉर्म का चुनाव बेहद जरूरी है. (Photo : canva)

नई दिल्‍ली. आप अपना बिजनेस चलाते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं या किसी प्रोफेशन से जुड़े हैं और अभी तक आईटीआर नहीं भरा है, तो यह काम तुरंत कर लें. सैलरीड क्लास के लिए आईटीआर भरने की अंतिम तारीख पहले ही निकल चुकी है, लेकिन ऐसे बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्‍स जिनके खातों का ऑडिट नहीं होना है के रिटर्न भरने की डेडलाइन बिल्‍कुल सिर पर आ गई है. अगर आपने कल तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया तो बाद में आपको रिटर्न दाखिल करने के लिए जुर्माना भरना पड़ सकता है.

जिन लोगों को 31 अगस्‍त तक आईटीआर दाखिल करनी है उनमें सभी फ्रीलांसर्स व कंसल्टेंट्स जैसे कंटेंट राइटर्स, डिजाइनर्स, आईटी प्रोफेशनल्स और स्वतंत्र रूप से काम करने वाले सभी प्रोफेशनल्स शामिल हैं. इसके साथ ही छोटे कारोबारी व दुकानदार जो प्रोप्राइटरशिप फर्म चलाते हैं या ऐसे बिजनेसमैन जिनके खातों का ऑडिट होना अनिवार्य नहीं है, उनको भी 31 अगस्‍त यानी कल तक आईटीआर भरनी होगी. वे संस्थाएं जो धारा 44AD, 44ADA या 44AE के तहत प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन चुनती हैं या सामान्य रिटर्न दाखिल करती हैं, उनके लिए भी आईटीआर भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्‍त ही है.

कौन-सा फॉर्म भरना है सही?

रिटर्न दाखिल करते समय सही फॉर्म का चुनाव बेहद जरूरी है ताकि आईटीआर इनवैलिड न हो.

  • ITR-3: यह उन व्यक्तिगत कारोबारियों, प्रोफेशनल्स और HUFs के लिए है जो विस्तृत बहीखाते बनाते हैं और ITR-4 की शर्तों के तहत नहीं आते
  • ITR-4 (Sugam): यह उन छोटे व्यापारियों, प्रोफेशनल्स और फर्म्स के लिए है जिनकी कुल आय ₹50 लाख तक है और जो प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन (बिना बहीखाता मेंटेन किए अनुमानित आय) का विकल्प चुनते हैं.

किसे कराना होता है अपने खातों का ऑडिट?

व्यापारियों के लिए आमतौर पर ₹1 करोड़ से अधिक के टर्नओवर पर ऑडिट जरूरी होता है. डिजिटल लेन-देन 95% होने पर यह सीमा ₹10 करोड़ तक है. वहीं प्रोफेशनल्स के लिए ₹50 लाख से अधिक की ग्रॉस रिसीट्स पर ऑडिट अनिवार्य हो जाता है. अगर आप इस सीमा से नीचे हैं, तो 31 अगस्त ही आपकी आखिरी तारीख है. बिना देरी किए आज ही अपना रिटर्न फाइल करें.

About the Author

authorimg

रुली बिश्‍नोई

रुली बिश्‍नोई मीडिया इंडस्ट्री में 20 साल से अधिक के अनुभव वाले सीनियर पत्रकार हैं. वह अभी News18 Hindi (hindi.news18.com) से जुड़े हैं और बिजनेस वर्टिकल में काम करते हैं. यहां वे बिजनेस जगत के मुश्किल आंकड़ों …

और पढ़ें



Source link

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments