इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अलीगढ़ के थाना गभाना क्षेत्र में वर्ष 2000 में हुई कथित अपहरण और दुष्कर्म की घटना में निचली अदालत का फैसला रद्द करते हुए सभी जीवित अपीलार्थियों को बरी कर दिया है।
न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद ने यह निर्णय सुनाया। अलीगढ़ कोर्ट ने दोषी माना था अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, अलीगढ़ ने दोषी ठहराया था। इसके खिलाफ आपराधिक अपील दायर की गई थी। जीवित बचे अपीलार्थियों गुड्डी, राजकुमारी उर्फ गुलकंदी, जयपाल सिंह, ऋषिपाल और महेश को बरी कर दिया गया। अभियोजन के अनुसार 26/27 दिसंबर 2000 की रात करीब 2 बजे पीड़िता का अपहरण हुआ और 30 दिसंबर 2000 को उसे दौराऊ चौराहे से बरामद किया गया। पीड़िता ने राजू और महेश (सगे भाई) पर दो-दो बार दुष्कर्म का आरोप लगाया था। बयानों में विरोधाभास के चलते अपराध साबित नहीं हो सका।
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दुष्कर्म के आरोपी 24 साल बाद आए फैसले में बरी: अलीगढ़ का मामला, निचली अदालत का फैसला हाईकोर्ट ने रद्द किया – Prayagraj (Allahabad) News
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