बरेली विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। तीन दिन से जारी अभियान के तहत बुधवार को थाना कैंट क्षेत्र में 4 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया, जबकि थाना इज्जतनगर में दो अवैध निर्माणों को सील कर दिया गया। टीम ने मौके पर पहुंचक
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कैंट में 4 कॉलोनियां पड़ी बुलडोजर की जद में प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक, मोहनपुर रोड नकटिया क्षेत्र में अलग-अलग लोगों द्वारा बिना अनुमति करीब 27 बीघे में अवैध प्लॉटिंग चल रही थी। सद्दाम, ओमपाल, बुद्धवा और नूर हसन ने सड़क, नाली, साइट ऑफिस और बाउंड्रीवाल तक तैयार करा दी थी। टीम ने मौके पर पहुंचकर कॉलोनी निर्माण का काम रुकवाया और पूरा ढांचा हटाया।

इज्जतनगर में 105 और 150 वर्गमीटर के निर्माण सील पीलीभीत रोड स्थित मुड़िया अहमदनगर में साक्षी पत्नी नितिन कुमार द्वारा 105 वर्गमीटर में बाउंड्रीवाल घेरकर आवासीय निर्माण किया जा रहा था। वहीं मठ लक्ष्मीपुर में भूनेश गंगवार 150 वर्गमीटर में मकान बनवा रहे थे। दोनों निर्माणों को टीम ने सील कर दिया।
कार्यवाही में सहायक अभियंता गजेंद्र पाल शर्मा, अवर अभियंता सुरेंद्र द्विवेदी, अजीत साहनी और प्रवर्तन टीम शामिल रही। टीम ने मौके पर मौजूद लोगों को अवैध प्लॉटिंग और निर्माण के नियम भी समझाए।
बिना मैप स्वीकृति के कोई भी निर्माण अवैध – बीडीए वीसी मणिकंदन ए BDA वीसी मणिकंदन ए ने कहा कि कोई भी व्यक्ति प्लॉटिंग या निर्माण से पहले प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना स्वीकृति के किया गया निर्माण पूरी तरह अवैध माना जाएगा और उसका ध्वस्तीकरण किया जा सकता है। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि भूखंड या मकान खरीदने से पहले यह जरूर चेक कर लें कि उसका मैप प्राधिकरण से पास है या नहीं। बिना पास मैप वाले प्लॉट की खरीद से भविष्य में बड़ी परेशानी हो सकती है। बीडीए वीसी मणिकंदन ए ने साफ कहा कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और इसकी जिम्मेदारी निर्माण कराने वाले की होगी।

