Thursday, January 15, 2026
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CBI कोर्ट से तेंदुए की खाल रखने वाला भगौड़ा घोषित: 30 करोड़ की कीमत के अंग हुए थे बरामद, दिल्ली CBI टीम ने मारा था छापा – Panchkula News


छापे में बरामद वन्यजीव की खालें।

हरियाणा में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने पंचकूला के सेक्टर-7 थाने में वन्यजीव तस्कर के खिलाफ भगौड़े का केस दर्ज करवाया है। कोर्ट में बार-बार अपीयर नहीं होने के चलते कोर्ट ने आरोपी सुभाष को भगौड़ा घोषित किया है।

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केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की वाइल्ड लाइफ क्राइम यूनिट इकाई ने वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) के अधिकारियों के साथ मिलकर 3 फरवरी 2025 को सुबह एक स्पेशल ऑपरेशन के तहत अवैध शिकार और वन्यजीव व्यापार से जुड़ी महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन के दौरान हरियाणा के पिंजौर में एक वाहन को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें से वन्यजीव अंग बरामद किए गए।

4 हुए थे गिरफ्तार, एक अभी फरार

तीन आरोपियों पीरदास, वजीरा और राम दयाल को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया तथा गिरोह के एक अन्य सदस्य रोहतास को कालका रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। जबकि एक अन्य सुभाष निवासी महादेव कालोनी कालका अभी फरार है। जिसे कोर्ट ने भगौड़ा घोषित कर दिया है। सीबीआई दिल्ली ने आरोपियों के खिलाफ वन्य प्राणी जीव प्रोटेक्शन एक्ट 61(2) के तहत 4 नामजद व एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

बरामद खालों की 30 करोड़ कीमत

सीबीआई की टीम ने पिंजौर में छापेमारी की, जहां तेंदुए की दो खाल, तेंदुए के नौ दांत, 25 पंजे, जबड़े के टुकड़े, ऊदबिलाव की तीन खाल और पैंगोलिन के शल्क जब्त किए गए। वन्य जीव अधिकारियों का कहना है कि एक तेंदुए के खाल की अंतरराष्ट्रीय कीमत करीब 10 करोड़ रुपए है। सीबीआई ने जो वन्यजीव की खालें और अन्य सामान बरामद हुआ है उसकी करीब 30 करोड़ रुपए कीमत बताई जा रही है।

नेपाल में दर्ज हो चुका केस

आरोपियों में से एक के खिलाफ पहले भी वन्यजीव अपराध के संबंध में नेपाल पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-एक के तहत कार्रवाई की गई। यह कानून लुप्तप्राय प्रजातियों के शिकार पर रोक लगाता है तथा अपराधियों के लि सख्त सजा का प्रावधान करता है।



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