Monday, July 7, 2025
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CJI बोले- संसद नहीं, संविधान सबसे ऊपर: लोकतंत्र के तीनों हिस्से इसके अधीन; संसद के पास संशोधन की शक्ति, लेकिन मूल ढांचा नहीं बदल सकती


अमरावती6 दिन पहले

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चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने 14 मई 2025 को भारत के 52वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली थी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने बुधवार को कहा कि भारत का संविधान सबसे ऊपर है। हमारे लोकतंत्र के तीनों अंग (न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका) संविधान के अधीन काम करते हैं। CJI गवई ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि संसद सर्वोच्च है, लेकिन मेरी राय में संविधान सर्वोपरि है।

सुप्रीम कोर्ट के 52वें CJI के रूप में शपथ लेने वाले जस्टिस गवई होमटाउन अमरावती में अपने अभिनंदन समारोह में बोल रहे थे। CJI गवई ने कहा कि संसद के पास संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकती।

लोग क्या कहेंगे, हमारे फैसलों पर इसका असर नहीं होना चाहिए- गवई

CJI गवई ने कहा कि एक जज को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा एक कर्तव्य है और हम नागरिकों के अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों के संरक्षक हैं। हमारे पास केवल शक्ति नहीं है, बल्कि हम पर एक कर्तव्य भी डाला गया है। किसी जज को इस बात को लेकर नहीं चलना चाहिए कि लोग उनके फैसलों के बारे में क्या कहेंगे या क्या महसूस करेंगे।

चीफ जस्टिस बोले- हमें स्वतंत्र रूप से सोचना होगा। लोग क्या कहेंगे, यह हमारी फैसले लेने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकता।

बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ दिए फैसले का जिक्र

सीजेआई ने कहा, मैंने हमेशा अपने निर्णयों और काम को बोलने दिया और हमेशा संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के साथ खड़ा रहा। बुलडोजर न्याय के खिलाफ अपने फैसले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आश्रय का अधिकार सर्वोच्च है।

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