NEET UG की एक छात्रा को इंदौर हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट इंदौर की खंडपीठ ने मंगलवार को छुट्टी के दिन भी सुनवाई करते हुए छात्रा के पक्ष में आदेश दिया है।
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दरअसल इंदौर इस छात्रा को सेकंड राउंड में सीट मिल गई थी लेकिन NTA ने उसे तीसरे राउंड में शामिल होने से मना कर दिया था। इसके पीछे तर्क दिया गया था कि जब दूसरी काउंसलिंग में सीट मिल गई है तो तीसरे राउंड में वह पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। इस पर हाई कोर्ट ने उसे याचिका डिसाइड होने तक तीसरे राउंड में पार्टिसिपेट करने की अनुमति दी है।
हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए।
इंदौर निवासी छात्रा का नाम आर्ची अनन्या अग्रवाल है। उसे 22 सितंबर 2025 में NEET की दूसरी काउंसलिंग में श्री सत्य सांई यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस (सीहोर) में सीट अलॉट हो गई थी। उसे 720 में से 443 नंबर मिले थे। उसने तीसरे राउंड की भी फीस भरी थी दो 22 अक्टूबर 2025 को होनी है, लेकिन उसे अनुमति नहीं दी गई।

हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ।
अनुमति नहीं देने का कारण 2018 के नियम का हवाला दिया गया कि भले ही फीस भरी हो लेकिन दूसरी काउंसलिंग में सीट मिलने पर तीसरे राउण्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। इस पर छात्रा के एडवोकेट की ओर से 2024 के संशोधन का तर्क दिया गया कि उसे अनुमति दी जा सकती है। इसमें मंगलवार को इंदौर हाई कोर्ट डबल बेंच में जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस गजेंद्रसिंह के समक्ष सुनवाई हुई। उसकी ओर से एडवोकेट नितिन सिंह भाटी ने तर्क रखे।इसमें कोर्ट आदेश दिया कि जब तक याचिका तय नहीं होती तब तक छात्रा को अनुमति दें। थर्ड राउंड की काउंसलिंग बुधवार 22 अक्टूबर को है। अब वह इसमें वह शामिल हो सकेगी।
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