सरकार ने IT Bill 2025 में बड़ा बदलाव सुझाया है जिसमें Section 263(1)(ix) हटाने की सिफारिश है। इसका मतलब है कि टैक्सेबल इनकम से कम आमदनी वाले लोग जो सिर्फ TDS रिफंड के लिए ITR फाइल करते हैं, अब उनकी फाइलिंग की मजबूरी खत्म हो सकती है। पेंशनर्स और FD निवेशकों को इससे खास फायदा होगा। ध्यान दें, यह अभी सिर्फ सिफारिश है और बिल को पार्लियामेंट से पास होना होगा।