Rcom Loan Fraud: उद्योगपति अनिल अंबानी की दिवालिया हो चुकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस के लोन एकाउंट को एसबीआई ने फ्रॉड बताया है. स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल एक लेटर में इसकी जानकारी देते हुए एसबीआई ने कहा कि आरकॉम ने स्वीकृत लोन के पैसे को गलत तरीके से दूसरे कंपनियों में ट्रांसफर किया. जिससे उसने इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन और बिक्री से जुड़े इनवॉयस का दुरुपयोग किया है.
अनिल अंबानी के वकील का एसबीआई को जवाब
अनिल अंबानी के वकील ने रिलायंस कम्युनिकेशंस को लोन एकाउंट को फ्रॉड बताने का कड़ा विरोध करते हुए एसबीआई को लेटर लिखा है. 2 जुलाई 2025 को लिखे गए लेटर में कहा गया है कि SBI के इस कदम ने आरबीआई की गाइडलाइंस और कोर्ट के निर्देशों का भी उल्लंघन किया है.
रिलायंस कम्युनिकेशंस की तरफ से बुधवार को स्टॉक मार्केट को भेजी सूचना में उसने कहा कि एसबीआई 2016 के एक मामले में कथित तौर पर पैसा दूसरी जगह भेजने का हवाला देते हुए उसके लोन एकाउंट को फ्रॉड के रूप में वर्गीकृत कर रहा है. अनिल अंबानी के वकील ने कहा कि SBI का RCom के लोन एकाउंट को फ्रॉड वाला बताने का आदेश चौंकाने वाला एवं एकतरफा है और यह नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का भी उल्लंघन करता है.
आरबीआई की गाइडलाइंस का उल्लंघन
अनिल अंबानी के वकील ने कहा कि SBI का आदेश सुप्रीम कोर्ट और मुंबई हाईकोर्ट के विभिन्न फैसलों के साथ आरबीआई की गाइडलाइंस का सीधा उल्लंघन है. लेटर में अनिल अंबानी के वकील ने आगे कहा कि SBI ने कारण बताओ नोटिस की अमान्यता के बारे में अंबानी के संचार का लगभग एक साल तक जवाब नहीं दिया है. इसके साथ ही, वकील ने कहा कि SBI ने अंबानी को अपने आरोपों के खिलाफ दलीलें पेश करने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया है. उन्होंने कहा कि अंबानी कानूनी सलाह के अनुरूप मामले को आगे बढ़ा रहे हैं.
गौरतलब है कि आरकॉम के लोन एकाउंट को एसबीआई से पहले केनरा बैंक ने भी फ्रॉड एकाउंट बताते हुए यही दलील दी थी. इसमें उसने वजह लोन के पैसे को कनेक्टेड पार्टियों को भेजना और इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन बतायी थी.