आजमगढ़ में दहेज हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने पति,सास और ससुर को दस दस वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को पांच हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश पांडेय ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन कथानक के अनुसार वादी राम मिलन मौर्य निवासी मुबारकपुर फिकर थाना राजेश सुल्तानपुर जनपद अंबेडकर नगर की पुत्री सोनी का विवाह राहुल मोर्य निवासी शिवपुर थाना महाराजगंज के साथ 10 जुलाई 2024 को हुआ था विवाह के बाद दहेज की मांग को लेकर ससुराल में सोने का उत्पीड़न होने लगा अंततः 10 जून 2025 को सोनी की ससुराल में हत्या कर दी गई।पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद पति सास और ससुर के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया।अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता पीयूष प्रियदर्शी त्रिपाठी तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक कुमार मिश्रा ने कुल दस अधिवक्ताओं को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सुनाया फैसला
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत में आरोपी पति राहुल मौर्य, राजपति देवी और ससुर राम कुशल को दस दस वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को पांच हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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आजमगढ़ में पति सास ससुर को 10 वर्ष की सजा: दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, 2025 में हुई थी घटना – Azamgarh News
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