दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से स्टे के बाद श्रीनाथ त्रिपाठी बार काउंसिल आफ इंडिया के सदस्य बने रहेंगे।
बार काउंसिल आफ इंडिया की ओर से हटाए गए को-चेयरमैन श्रीनाथ त्रिपाठी को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दे दी। बीसीआई अध्यक्ष की कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट गए अधिवक्ता को विशेष खंडपीठ ने स्टे दे दिया। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद वे बीसीआई के नेशनल टीम में मेंबर
.
वही विद्वान अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलील के बाद हाईकोर्ट ने एक्शन के खिलाफ नोटिस जारी किया है। मामले में दूसरे पक्ष से सवाल पूछा है और चार सप्ताह में जवाब दायर करने का आदेश दिया है, वहीं उसके प्रतिउत्तर के लिए भी दो सप्ताह का समय तय किया है। इसके बाद अगली सुनवाई होगी।
बता दें कि पिछले दिनों एक कार्यक्रम के दौरान भाषण के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने श्री नाथ त्रिपाठी को को-चेयरमैन पद से हटा दिया था। विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए नेशनल काउंसिल से उनकी सदस्यता रद्द कर दी है। हाईकोर्ट ने पूरी कार्रवाई को ही गलत ठहरा दिया है।

