उज्जैन कोर्ट ने 50 वर्षीय अधेड़ को परिवार की नाबालिग लड़की को भगाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 5000 रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया है।
.
उप-संचालक अभियोजन राजेन्द्र कुमार खाण्डेगर ने बताया कि करीब दो वर्ष पूर्व 17.08.2023 को नागझिरी क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग सुबह अपने घर में दिखाई नहीं दी जिसके बाद उसे खोजने पर पर भी वो नहीं मिली तो उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई।
लड़की के माता पिता को पता चला कि लडकी को अब्दुल सईद, निवासी नागझिरी बहला फुसला कर गुजरात ले गया। जिसके बाद थाना नागझिरी के प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। करीब दो माह बार पुलिस ने आरोपी को लड़की के साथ पकड़ लिया नाबालिग ने बताया कि रिश्ते में मौसा लगने वाला आरोपी बहला-फुसला कर गुजरात ले गया था और उसने वहां किराए के कमरे में रख कर कई बार दुष्कर्म किया। जिसके बाद आरोपी पर 6 लैंगिक धाराओं में इजाफा कर आरोपी को गिरफ्तार किया।
न्यायालय श्रीमान विशेष न्यायाधीश जिला उज्जैन के न्यायालय दारा आरोपी अब्दुल सईद को आजीवन कारावास शेष प्राकृत जीवनकाल के कठोर कारावास एवं कूल 5000 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

