जबलपुर के संजीवनी नगर मुख्य मार्ग पर एक ही इमारत में स्कूल और शराब दुकान के संचालन का मामला सामने आया है। इस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने जबलपुर कलेक्टर को 23 मार्च 2026 को दिए गए आवेदन पर अगली सुनवाई से पहले सुनवाई कर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया है। साथ ही फैसले की जानकारी याचिकाकर्ता को देने और उसकी एक प्रति हाईकोर्ट में पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी। एक ही भवन में स्कूल और शराब दुकान यह मामला संजीवनी नगर निवासी अजय पटेल की ओर से दायर जनहित याचिका से जुड़ा है। याचिका में बताया गया है कि इमारत के एक हिस्से में ‘संस्कार भारती’ नाम से स्कूल संचालित हो रहा है, जबकि दूसरे हिस्से में शराब की दुकान चल रही है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह स्थिति नियमों के विपरीत है और इससे बच्चों व आम जनता पर बुरा असर पड़ रहा है। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने का आरोप याचिकाकर्ता के मुताबिक, इस संबंध में स्थानीय प्रशासन और आबकारी विभाग से शिकायत की गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मामले की प्रारंभिक सुनवाई चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान सामने आया कि कलेक्टर के पास 23 मार्च 2026 को दिया गया आवेदन लंबित है, जिस पर अब तक निर्णय नहीं लिया गया था।
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एक ही बिल्डिंग में स्कूल और शराब दुकान: हाईकोर्ट ने कलेक्टर को आवेदन पर फैसला लेने के निर्देश दिए; अगली सुनवाई 6 नवंबर को – Jabalpur News
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