इंदौर के कोटर थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा पाए आरोपी की अपील पर सुनवाई के दौरान एमपी हाईकोर्ट जबलपुर ने गंभीर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने पाया कि मामले के महत्वपूर्ण साक्षी प्रकाश त्रिपाठी पिता लवकुश त्रिपाठी का बयान विचारण न
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हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि बिना प्रमुख साक्ष्य के फैसला देना न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। कोर्ट ने विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त करते हुए मामला रिमांड किया है। साथ ही आदेश दिया है कि छोड़े गए साक्षी का बयान दर्ज कर दोबारा सुनवाई पूरी की जाए और निर्णय 30 नवंबर 2025 तक सुनाया जाए।

