पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 को लेकर खैरथल-तिजारा जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अतुल प्रकाश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। आदेश जिला परिषद, पंचायत समितियों तथा जिले की सभी ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों में प्रभावी रहेगा। निषेधाज्ञा 28 नवंबर 2026 की शाम 6 बजे तक अथवा आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी। चुनाव प्रचार, मतदान और मतगणना के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति, विवाद या तनाव की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। निषेधाज्ञा के दौरान बिना अनुमति सार्वजनिक स्थान पर राजनीतिक जुलूस, सभा, धरना, भाषण या सार्वजनिक बैठक आयोजित नहीं की जा सकेगी। इसके लिए संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा रिटर्निंग अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति आवश्यक होगी। हथियार लेकर चलने और प्रदर्शन पर रोक आदेश के तहत विस्फोटक, अत्यंत ज्वलनशील एवं घातक रासायनिक पदार्थों के साथ-साथ रिवॉल्वर, पिस्टल, राइफल, बंदूक सहित अन्य हथियारों के साथ चलने, उनके प्रदर्शन अथवा उपयोग पर रोक रहेगी। गंडासा, फरसा, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, बरछी, गुप्ती, खुखरी और कटार आदि हथियार भी प्रतिबंध के दायरे में रहेंगे। चुनाव ड्यूटी में तैनात सुरक्षा बल, पुलिस एवं अधिकृत सुरक्षा कर्मियों तथा निर्धारित श्रेणी के लाइसेंसधारियों को नियमानुसार छूट रहेगी। लाउडस्पीकर के लिए भी लेनी होगी अनुमति राजनीतिक कार्यक्रमों में लाउडस्पीकर, एम्पलीफायर, रेडियो, टेप अथवा अन्य ध्वनि प्रसारक यंत्रों के इस्तेमाल के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। ध्वनि प्रसारण की अनुमति सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही दी जा सकेगी। बिना अनुमति वाहन पर लगे लाउडस्पीकर का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। विजय जुलूस पर भी रोक निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत निर्वाचित सदस्यों, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान, सरपंच एवं उपसरपंचों द्वारा विजय जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। चुनाव परिणाम के बाद भी जुलूस, सभा अथवा सार्वजनिक आयोजन के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति जरूरी होगी।
Source link

