Tuesday, April 14, 2026
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पेट्रोलियम डिपो के आसपास आतिशबाजी प्रतिबंधित: सभी एसडीएम को निर्देश; सुप्रीम कोर्ट और ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का कराएं पालन – Indore News



दीपावली पर्व के दौरान जनसामान्य की सुरक्षा को देखते हुए मांगलिया सड़क स्थित पेट्रोलियम डिपो और उसके आसपास की 500 मीटर की सीमा में आतिशबाजी को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में एसडीएम घनश्याम धनगर ने नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा

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जिला प्रशासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि दीपावली पर्व के दौरान फटाकों के निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं फोड़ने के संबंध में मानक संचालक प्रक्रिया अनुसार सुप्रीम कोर्ट एवं हरित अधिकरण सेंट्रल जोन भोपाल द्वारा जारी आदेशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दीपावली पर्व के दौरान पटाखों के निर्माण, उपयोग, विक्रय वितरण एवं पटाखों के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की गई।

एडीएम रोशन राय ने बताया कि इस संबंध में सभी एसडीएम को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि दीपावली पर्व के दौरान पटाखों के निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फुटन के संबंध में मानक संचालक प्रक्रिया अनुसार, सुप्रीम कोर्ट और हरित अधिकरण सेंट्रल जोन भोपाल द्वारा जारी आदेशों का अनिवार्य रूप से पालन कराया जाए। समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाने और अनियमितता या शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर विधि सम्मत दण्डात्मक कार्र‌वाई सुनिश्चित कराई जाएं।

दीपावली पर ग्रीन पटाखों की समय-सीमा तय

दीपावली पर्व के समय रात 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखों का उपयोग सिर्फ उन शहरों में किया जा सकता है, जहां नवंबर 2021 की स्थिति में वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index – AQI) मध्यम या उससे कम (Moderate or below) श्रेणी का था। नवंबर 2021 के दौरान जिन शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index) “Poor” या उससे ऊपर (Poor & Above Category) श्रेणी का था, वहां पटाखों पर पूर्णतः प्रतिबंध लागू रहेगा।

पटाखों का फोड़ना संवेदनशील क्षेत्रों (Silence Zones) जैसे : अस्पताल, नर्सिंग होम्स, हेल्थ केयर सेंटर, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों आदि से 100 मीटर की दूरी तक प्रतिबंधित है। जिला प्रशासन और जिला पुलिस यह सुनिश्चित करेंगे कि संवेदनशील क्षेत्रों के 100 मीटर की दूरी तक पटाखें न फोड़े जाएं।। ग्रीन पटाखों के लिए Petroleum & Explosive Safety Organisation (PESO) व National Environmental Engineering Research Insitiute (NERI) द्वारा स्वैच्छिक वर्गीकरण किया जाता है। इसमें फटाकों के पैकिंग पर लोगो प्रिंट रहता है। पंजीकृत निर्माताओं की सूची NEERI की वेबसाइट www.neerires.in/file_homes/17164660_Istfireworknda28102021.pdf पर उपलब्ध है।

ग्रीन पटाखों के अंतर्गत फुलझड़ी, अनार व मेरून आते हैं। पटाखों में बेरियम सॉल्ट आदि विषैले रसायनों का उपयोग प्रतिबंधित हैं। लड़ी (जुडे हुए फटाकों) का निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण और फोड़ना भी प्रतिबंधित हैं। पटाखों की तीव्रता प्रस्फुटन स्थल से 4 मीटर पर 125 डी.बी. (ए) से अधिक नहीं होना चाहिए। पटाखों की ऑनलाइन सेल (जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आदि से) प्रतिबंधित हैं।



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