प्रेग्नेंट पत्नी की हत्या,पति को 10 साल की सजा: अजन्मे बच्चे के मरने पर 7 साल का दंड​​​​​​​; सास बोली-फांसी की सजा मिलती तो संतुष्टि होती – Bhagalpur News

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प्रेग्नेंट पत्नी की हत्या,पति को 10 साल की सजा:  अजन्मे बच्चे के मरने पर 7 साल का दंड​​​​​​​; सास बोली-फांसी की सजा मिलती तो संतुष्टि होती – Bhagalpur News


भागलपुर में कोर्ट ने प्रेग्नेंट पत्नी की हत्या और गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत के मामले में दोषी को 10 और 7 साल की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं जमा करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश-15 के जज सुरेश प्रसाद की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया।

2 साल पहले हुई काजल कुमारी (28) की हत्या के मामले में कोर्ट ने उसके पति साजन यादव (32) को 2 जून को दोषी करार दिया था। सजा के लिए गुरुवार यानी 5 मई की तारीख तय की थी।

सजा सुनाए जाने के बाद मृतका की मां यानी दोषी साजन की सास ने कहा कि ‘दामाद को फांसी की सजा होती तो संतुष्टि मिलती।’

16 जून 2023 को हुई थी काजल की हत्या

काजल की हत्या 16 जून 2023 को हुई थी। मामला बरारी थाना क्षेत्र के संत नगर मोहल्ले का है। पीरपैंती थाना क्षेत्र के अठनियां गांव के रहने वाले साजन यादव ने 2021 में काजल से लव मैरिज की थी।

इसके बाद दोनों बरारी के संत नगर में किराए के मकान में रहते थे। काजल की मां सुशीला देवी के मुताबिक, शादी के बाद से ही साजन लगातार दहेज की मांग को लेकर काजल की पिटाई करता था।

साजन कहता था- अपने घर से 5 लाख रुपए लेकर आओ

सुशीला ने बताया कि ‘दामाद साजन मेरी बेटी काजल से कहता था कि तुम अपनी मां से दहेज के तौर पर 5 लाख रुपए लेकर आओ, लेकिन काजल पैसे लाने से इनकार कर देती थी।

‘नाराज होकर 16 जून 2023 को साजन ने काजल की बेरहमी से पिटाई कर उसकी हत्या कर दी। उस वक्त काजल 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। मारपीट की वजह से काजल के पेट में पल रहे बच्चे की भी मौत हो गई थी।’

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दामाद मुझे भी आकर धमकाता था, उसे मेरी बेटी को रखना ही नहीं था, उसकी इच्छा ही नहीं थी, इसलिए साजन ने मेरी बेटी काजल की हत्या कर दी। मेरी बेटी की हत्या करने के बाद उसने कहा था कि काजल बाथरूम में गिरकर घायल हो गई और उसकी मौत हो गई।

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वारदात के बाद पीरपैंती के गोविंदपुर की रहने वाली पीड़िता की मां सुशीला देवी ने बरारी थाना में दामाद साजन यादव के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी साजन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

शव जलाने की तैयारी में था साजन

IPC की धारा 302 (B) के तहत 10 साल, 25 हजार रुपए जुर्माना और धारा 316 के तहत 7 साल की सजा, 15 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। साजन यादव वारदात को अंजाम देने के बाद परिजन की मदद से शव के अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटा था।

हालांकि, उसने अपनी सास को काजल की मौत की सूचना दे दी थी। काजल की मां ने समय रहते पीरपैंती पुलिस को इसकी सूचना दे दी थी। पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए काजल के शव को रिकवर किया था और आरोपी को गिरफ्तार किया था।

10 लोगों की हुई गवाही

शव को बरारी कोतवाली थाना लाकर मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने साजन यादव के खिलाफ आरोपों को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर सही पाया।

इसके बाद साजन यादव के खिलाफ एडीजे-15 की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद ट्रायल के दौरान कुल 10 लोगों की गवाही हुई। कोर्ट ने गवाहों की गवाही और सबूतों के आधार पर साजन यादव को दोषी करार दिया और गुरुवार को सजा सुनाई।

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