सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के पूर्व सदस्य रामू राम राईका की बेटी शोभा राईका को आज सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई।
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जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बैंच ने शर्तों के साथ शोभा राईका को अंतरिम जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी ट्रायल में पूरा सहयोग करेगी। किसी गवाह को प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करेगी।
इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से बहस करते हुए एडवोकेट वेदांत शर्मा ने कहा कि आरोपी 31 अगस्त 2024 से कस्टडी में है। मामले में चालान पेश हो चुका है। लेकिन अभी तक आरोपियों पर चार्ज फ्रेम नहीं हुए है। जिसकी वजह से ट्रायल शुरू नहीं हो सका है। अब याचिकाकर्ता को जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं हैं। इसी मामले में सह आरोपियों को भी जमानत मिल चुकी है।
इसके साथ ही आज बर्खास्त एसआई विजेंद्र कुमार और मीडिएटर सुरेश कुमार को भी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी।
पिता और भाई अभी भी जेल में
इस मामले में एसओजी ने आरपीए (राजस्थान पुलिस एकेडमी) से शोभा राईका और उसके भाई देवेश राईका को पेपर लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। भर्ती में शोभा की 5वीं और देवेश की 40वीं रैंक बनी थी।
इसके अगले ही दिन एसओजी ने इनके पिता पूर्व आरपीएससी सदस्य रामू राम राईका को भी गिरफ्तार किया था। रामू राम राईका को 4 जुलाई 2018 को तत्कालीन बीजेपी राज (वसुंधरा राजे सरकार) के दौरान RPSC का मेंबर बनाया गया था। राईका 4 जुलाई 2022 तक मेंबर रहा।
अब तक 80 से ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है
एसआई भर्ती पेपर लीक में एसओजी अब तक करीब 80 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। जिसमें 50 से ज्यादा ट्रेनी एसआई शामिल हैं। जिसके बाद से लगातार भर्ती को रद्द करने की मांग उठ रही है।
भर्ती रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट में भी कई याचिकाएं लगी थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से उसकी मंशा पूछी थी। पिछली सुनवाई में सरकार ने कहा था कि भर्ती को लेकर सीएम स्तर पर अंतिम फैसला होना है। इस पर हाईकोर्ट ने 1 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई तय की है।