Friday, May 1, 2026
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बारात में हर्ष फायरिंग से युवक की हुई थी मौत: कोर्ट ने दोषी को सुनाई 5 साल की जेल की सजा; सीने में लगी थी गोली, साल 2016 का मामला – Khairthal-Tijara News




बारात चढ़ाई के दौरान नाच-गाने में हुई फायरिंग से युवक की मौत के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को 5 वर्ष के कठोर कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक अजीत राव ने बताया- मामला कोटकासिम थाना में दर्ज हुआ था। परिवादी सुरेश कुमार ने रिपोर्ट में बताया कि वह गांव जोरासी निवासी दीपक कुमार की शादी में शामिल होने के लिए गांव बघाना आए थे। बारात चढ़ाई के दौरान चली गोली घटना 11 फरवरी 2016 की रात करीब 9 बजे की है। बारात चढ़ाई के दौरान नाच-गाना चल रहा था। इसी दौरान दोषी देवेंद्र ने अपने हथियार से फायर कर दिया। फायरिंग के दौरान चली गोली सतपाल उर्फ सत्यवीर के सीने में जा लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बारात में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस जांच के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला मृतक के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाया। जज जगदीश प्रसाद मीणा की अदालत ने आरोपी देवेंद्र को 5 वर्ष के कठोर कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।



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